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फर्जी तरीके से भतीजी की संपत्ति हड़पने में तीन पर केस

Siddhart-nagar News - बांसी कोतवाली क्षेत्र की गोनहा ताल गांव निवासी सुनीता ने अपने तीन चाचाओं पर फर्जी तरीके से संपत्ति हड़पने का केस दर्ज कराया है। सुनीता का कहना है कि उसकी माता-पिता की मौत के बाद उसके चाचाओं ने गलत...

Newswrap हिन्दुस्तान, सिद्धार्थMon, 10 Feb 2025 05:16 PM
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फर्जी तरीके से भतीजी की संपत्ति हड़पने में तीन पर केस

बांसी, हिन्दुस्तान संवाद। बांसी कोतवाली क्षेत्र की गोनहा ताल गांव निवासी एक पीड़ित महिला ने अपनी संपत्ति को फर्जी तरीके से हड़पने के मामले को लेकर अपने तीन चाचा पर थाना मिश्रौलिया में केस दर्ज कराया है। मिश्रौलिया पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बांसी कोतवाली क्षेत्र के गोनहाताल गांव निवासी सुनीता पत्नी सुनील कुमार ने मिश्रौलिया थाने में दिए तहरीर में कहा कि उसका मायका कठेला समयमाता थाना क्षेत्र के धोबहा गांव में है। उसके पिता श्याम नारायण की मौत करीब 20 वर्ष पूर्व हुई। उसकी माता सावित्री देवी की मौत करीब 17 वर्ष पूर्व हो गई। उस समय सुनीता की उम्र केवल सात वर्ष रही। उसके पिता श्याम नारायण की मौत के बाद उसकी माता सावित्री देवी का नाम जायज व कानूनी तौर पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ। सुनीता का कहना है कि वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी उसके कोई अन्य भाई बहन नहीं हैं। उसके माता-पिता की मौत के बाद उसके नाना नानी जो बांसी कोतवाली क्षेत्र के गरगजवा में रहते हैं, उसका पालन पोषण किया और उसकी शादी भी वहीं से बांसी कोतवाली के गोनहाताल गांव में सुनील के साथ कर दिए। सुनीता ने कहा कि इसी दौरान उनके चाचा राम अचल, राजमन और रामकला पुत्र मोती निवासी धोबहा ने ग्राम प्रधान और सहायक चकबंदी अधिकारी से कूट रचना कर गलत तरीके से बयान दिलवाकर उसकी संपत्ति को अपने नाम करवा लिया जबकि अपने माता-पिता की एकमात्र संतान होने के नाते संपत्ति पर मेरा अधिकार है। सुनीता ने कहा कि वह 27 दिसंबर 2024 को अपने पति के साथ अपने मायके धोबहा चाचा लोगों से मिल कर यह कहने जा रही थी कि अपना नाम पैतृक संपति से कटवा लें। अभी मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के गवडिहवा चौराहे पर पहुंची ही थी कि चाचा लोग मिल गए। उनसे मिलकर जब अपनी बात कही तो वह लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। इस पर वह अपने ससुराल गोनहा ताल गांव चली गई। इसके बाद मिश्रौलिया पुलिस ने तहरीर के आधार पर छह फरवरी को तीनों चाचा के विरुद्ध धारा 318 (4), 338, 336(3), 352, 351(3) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। थाना प्रभारी हरिओम कुशवाहा ने कहा कि पीड़ित महिला सुनीता की तहरीर पर केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

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