Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़सिद्धार्थनगरSiddharthnagar Man Sentenced to 10 Years for Involuntary Manslaughter

गैर इरादतन हत्या में 10 वर्ष की सजा

सिद्धार्थनगर के अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश मो. रफी ने विश्वनाथ शर्मा को गैर इरादतन हत्या के आरोप में 10 वर्ष की कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड दिया। चिल्हिया पुलिस ने शर्मा के खिलाफ धारा 304...

Newswrap हिन्दुस्तान, सिद्धार्थThu, 21 Nov 2024 03:42 PM
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सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम मो. रफी ने गैर इरादतन हत्या के आरोपित को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। चिल्हिया पुलिस ने क्षेत्र के कपिया खालसा गांव निवासी विश्वनाथ शर्मा पुत्र ओरी शर्मा पर धारा 304 के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम मो.रफी ने आरोपित विश्वनाथ शर्मा को 10 वर्ष की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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