एनडीपीएस एक्ट के आरोपित को 10 वर्ष की सजा

सिद्धार्थनगर में, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो.रफी ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपित मुनरिका उर्फ देवेन्द्र यादव को 10 वर्ष की कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला मिश्रौलिया थाना...

Newswrap हिन्दुस्तान, सिद्धार्थThu, 17 Oct 2024 07:26 PM
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सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो.रफी ने एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपित को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। ढेबरुआ पुलिस ने मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के महुआ गांव निवासी मुनरिका उर्फ देवेन्द्र यादव पुत्र शिवचरन यादव पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो.रफी ने दोष सिद्ध होने पर आरोपित को सजा सुनाई।

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