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गैंगेस्टर के आरोपी को तीन वर्ष तीन माह की सजा

सिद्धार्थनगर में एक गैंगेस्टर आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीन वर्ष तीन माह की सजा सुनाई है। आरोपी गुलाम मो. को 5,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। यह मामला यूपी गैंगेस्टर एक्ट...

Newswrap हिन्दुस्तान, सिद्धार्थTue, 19 Nov 2024 09:48 AM
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सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/स्पे एससी/एसटी एक्ट ने गैंगेस्टर के एक आरोपी को तीन वर्ष तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। गोल्हौरा पुलिस ने क्षेत्र के मऊनानकार गांव निवासी गुलाम मो. पुत्र हबीब शेख पर धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपित को सजा सुनाई है।

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