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व्यावसायिक वाहन स्वामी एक मुश्त समाधान योजना का लाभ ले-एआरटीओ

श्रावस्ती में परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहन स्वामियों के लिए एक मुश्त समाधान योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2020 तक पंजीकृत वाहनों पर देय शास्ति में 100% छूट मिलेगी। सभी वाहन स्वामी...

Newswrap हिन्दुस्तान, श्रावस्तीSat, 16 Nov 2024 04:02 PM
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श्रावस्ती, संवाददाता। व्यावसायिक वाहन स्वामियों के लिए परिवहन विभाग एक मुश्त समाधान योजना लाया है। जिसके तहत वाहन स्वामियों को देय राशि में शत प्रतिशत छूट दी जा रही है। परिवहन विभाग की ओर से एक मुश्त शास्ति समाधान योजना लागू की गई है। इसके तहत एक अप्रैल 2020 को या उसके पूर्व पंजीकृत एवं बकाया कर के परिवहन यानों पर देय शास्ति में शत प्रतिशत छूट दी जा रही है। सहायक परिवहन अधिकारी विनीत कुमार मिश्र में बताया कि जिले के सभी व्यावसायिक वाहन स्वामियों का बकाया कर माफ किया जा रहा है। ऐसे वाहन स्वामी अविलम्ब कार्यालय के काउन्टर नम्बर दो पर सम्पर्क कर योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्यालय के प्रवेश द्वार पर हेल्प डेस्क एवं विशेष रूप से एक काउन्टर बनाया गया है। जिस पर वे अपने वाहनों का पंजीकरण कराकर योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकरण फीस हल्के मोटर वाहन यात्री भार 7500 किलोग्राम तक के लिए 200 रुपए और शेष भार वर्ग के वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि यदि किसी आवेदक वाहन स्वामी को कोई समस्या होती है तो इसके लिए एआरटीओ से सम्पर्क कर सकते हैं।

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