अलग अलग मामलों में चार दोषियों को हुई सजा
Shravasti News - श्रावस्ती में चार आरोपियों को विभिन्न मामलों में दोषी पाया गया। उन्हें न्यायालय द्वारा जेल की सजा और अर्थदंड लगाया गया। आरोपियों में दो लकड़ी चोरी के मामले में, एक हथियार रखने के मामले में और एक कच्ची...
श्रावस्ती, संवाददाता। अलग अलग मामलों में चार आरोपियों को दोषी पाया गया। जिन्हें न्यायालय की ओर से सजा सुनाई गई। सभी आरोपियों पर अर्थदंड लगाया गया। कोतवाली भिनगा के मदरहवा निवासी कोयले पुत्र बेंचू व ननकऊ पुत्र प्यारे को वर्ष 2002 में जंगल से सागौन की लकड़ी काटकर चोरी करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामले का विचारण न्यायालय में हो रहा था। जिसे न्यायालय ने जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों को 2200-2200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसी तरह वर्ष 2004 में कोतवाली भिनगा के भरथा बेलभरिया निवासी काली प्रसाद पुत्र तिवारी को पुलिस ने तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने आरोपित को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा सुनाई साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। गिलौला पुलिस ने 2005 में अनोखीलाल पुत्र सियाराम को कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपित को जेल में विताई अवधि के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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