धारदार हथियार से मारने व गाली देने के आरोपियों को तीन वर्ष कारावास
Shravasti News - श्रावस्ती में 13 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को तीन साल की सजा और 37 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों ने 2011 में धारदार हथियार से हमला किया था और जातिसूचक गालियाँ दी...
श्रावस्ती, संवाददाता। 13 वर्ष पुराने एक मामले में न्यायालय ने आरोपियों को तीन तीन वर्ष कारागार व प्रत्येक को 37 हजार जुर्माने की सजा दी है। इकौना थाने में इसका अभियोग दर्ज किया गया था। इकौना थाने के बनकटा दाखिला मध्यनगर मनोहरापुर में 13 जुलाई 2011 को एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें बताया गया था कि तीन आरोपियों ने धारदार से हमला करके मारा पीटा और घायल कर दिया। इसके बाद जातिसूचक गाली देकर जानमाल की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज करके विवेचना न्यायालय में दाखिल किया। जिसका विचारण एससी एसटी न्यायालय में हो रहा था। बुधवार को न्यायालय ने आरोपी कामता प्रसाद पुत्र राम खिलावन व मेहीलाल पुत्र दुलारे निवासीगण बनकटा दाखिला मध्यनगर मनोहरापुरा थाना इकौना को वादी को फरसा,लाठी-डण्डे से मारना-पीटना, जाती सूचक गाली देना व जान माल की धमकी देने के अपराध में तीन वर्ष कठोर कारावास और प्रत्येक को 37 हजार रुपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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