शामली-लोनी रुट की बसों का संचालन बंद कराने पर हंगामा
Shamli News - शामली से लोनी के बीच चल रही 48 मिनी बसों के खिलाफ परिवहन निगम और एआरटीओ ने कार्रवाई शुरू की। एआरटीओ ने सभी बसों को बंद करने के निर्देश दिए, लेकिन बस संचालकों ने विरोध किया। हाईकोर्ट का हवाला देते हुए...
शामली से गाजियाबाद के लोनी तक चल रही बसों के खिलाफ परिवहन निगम एवं एवं एआरटीओ ने पुलिस बल के साथ कार्यवाही शुरू कर दी। एआरटीओ ने एमडी के आदेशों का हवाला दे सभी 48 बसों को बंद करने के निर्देश दिए। इसके बाद भी संचालन बंद न करने पर एआरटीओ ने भरी पुलिस बल के साथ एक बस को सीज कर दिया। बसों संचालकों ने चालक एवं परिचालकों के साथ मिलकर हंगामा किया। बाद में शाम के समय अन्य बसें चला दी गई। एआरटीओ का कहना है कि बिन परमिट के बस चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। शामली-लोनी के बीच बीते लंबे समय से मिनी बसों का संचालन हो रहा है। पहले इन बसों को दिल्ली के अप्सरा बोर्डर फिर शाहदरा रेलवे स्टेशन, बाद में लोनी गोल चक्कर और अब लोनी रोड़वेज बस अड्डे के बाहर से संचालित की जा रही थी। मिनी बस संचालक ने हाईकोर्ट से एओसीसी के अंतर्गत जारी प्राधिकार पत्र का हवाला देकर लेकर बसों का संचालन करते चले आ रहे थे। यह अधिनियम निरस्त हो चुका है, जिस पर गाजियाबाद के संभागीय परिवहन अधिकारी ने लोनी बस स्टेशन से मिनी बसों का संचालन बंद करा दिया था, जिसके बाद बसों को लोनी बस स्टेशन के बाहर से चलाया जा रहा था, जबकि स्थानीय रोडवेज बस स्टेशन के मुख्य गेट से मिनी बसों को चलाया जा रहा है। संभागीय परिवहन निदेशक एमडी ने उक्त बसों का संचालन बंद करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए। इन आदेशों के तहत एआरटीओ रोहित राजपूत, एआरम प्रशांत गुप्ता आदि पुलिस बल के साथ रोडवेज बस स्टैंड के पास खड़ी होने वाली मिनी बसों पास पहुंच गए। उन्होंने उन्होंने शासनादेश के विरुद्ध मिनी बसों का संचालन करने पर नाराजगी जताते हुए इसे तुरंत बंद करने के निर्देश दिए। इस पर काफी संख्या में बस संचालक मौके पर पहुंचे और कार्यवाही का विरोध करते हुए उक्त मामले को लेकर कोर्ट से स्टे संबंधी कागजात आरटीओ को दिखाने लगे, लेकिन एआरटीओ अपनी कारवाई से पीछे नहीं हटे और शासनादेश की एक प्रति मिनी बस संचालकों को देकर शामली-लोनी मार्ग पर मिनी बसों का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान एक मिनी बस को सीज भी कर दिया गया। जब तक एआरटीओ एवं पुलिस प्रशासन वहां रहे तब तक उक्त बसों का संचालन बंद रहा। इसके बाद बसे फिर चला दी गई। एआरटीओ का कहना है कि उक्त बसों का संचालन पूरी तरह से बंद कराया जायेगा।
बस संचालकों ने प्रशासन पर लगाया न्यायालय की अवहेलना का आरोप
उक्त 48 मिनी बस संचालकों ने जिला प्रशासन हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना का का आरोप लगाया। शामली-लोनी मिनी बस एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश राणा का कहना है कि प्रति बस हर महीने 9440 रुपये रायल्टी रोडवेज को भेजी जा रही है। रायल्टी नकद लेने से मना करने पर डाक से रायल्टी जमा कराई जा रही है। इसके अलावा 4500 रुपये प्रति बस यात्रीकर सरकार को दिया जा रहा है। बसें 1976 एमए एक्ट के तहत रोडवेज के अंडर में चल रही हैं। पहले भी बसों को रोकने का प्रयास किय गया तो हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। उनके पास हाईकोर्ट का स्टे है। अधिकारियों ने बसों का संचालन रोककर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है।
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