शिकंजा:गैंगस्टर की 23 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क
शिकंजा:गैंगस्टर की 23 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क
अवैध असलहों की तस्करी से गैंगस्टर द्वारा अर्जित की गई करीब 23.75 लाख की अवैध संपत्ति को डीएम के आदेश पर कुर्क कर लिया गया है। मौके पर प्रशासन द्वारा नोटिस बोर्ड भी लगवा दिया गया है।
एसपी सुकीर्ति माधव के अनुसार, कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव दभेड़ीखुर्द निवासी सरवर पुत्र कामिल अवैध देशी असलहा बनाकर तस्करी करने के मामले में कैराना कोतवाली का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर है। 24 दिसंबर 2019 को कैराना पुलिस ने अभियुक्त द्वारा अवैध रुप से चलाई जा रही हथियार फैक्ट्री पकड़ी थी, जिसमें असलहा बरामद करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा था। एसपी ने हिस्ट्रीशीटर सरवर की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर ऐसे अपराध से अर्जित समस्त अवैध संपत्ति को जब्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिस पर कैराना कोतवाली पर अवैध असलाहों के निर्माण एवं तस्करी में अभ्यस्थ अपराधी सरवर के विरुद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया था। मामले में विवेचक द्वारा अपनी विवेचना के मध्य सरवर की अवैध संपत्ति की जानकारी एकत्रित की गई, तो उसके द्वारा अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति से ग्राम अकबरपुर सुनहेटी में स्वयं व उसकी पत्नि के नाम तथा दभेड़ी खुर्द में खुद के नाम अचल संपति क्रय किए जाने के बारे में जानकारी हुई, जिसको नियमानुसार कुर्क किये जाने हेतु कैराना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट दी। उक्त संपत्ति को कुर्क कराये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 23 मार्च 2021 को संपति की कुर्की करने के आदेश पारित किये गए, जिसके अनुपालन में गुरुवार को हिस्ट्रीशीटर गैंगस्टर सरवर की करीब 23.75 लाख रुपये मूल्य की .9545 हेक्टेयर अचल संपत्ति थाना कैराना पुलिस द्वारा कुर्क की गई है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस के अलावा उपजिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी एवं प्रशासन के अधिकारी तथा कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं, कुर्क की गई संपत्ति पर सरकारी संपत्ति होने संबंधित पहचान चिह्न लगा दिया गया है। उधर, एसपी ने बताया कि जनपद के अन्य गैंगस्टर की संपत्ति का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है, उनकी सम्पत्ति की जानकारी होने पर कुर्क कराये जाने की कार्रवाई कराई जाएगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।