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एसडीएम के आदेश पर बिना अनुमति जलसा करने मामला दर्ज

Shamli News - कस्बा एलम में बिना अनुमति के तेज लाउडस्पीकर के साथ जलसा आयोजित करने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। मोहल्ला सुभाष नगर दक्षिणी में मदरसा फैजुल उलूम में जलसे का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की अनुमति...

Newswrap हिन्दुस्तान, शामलीMon, 24 Feb 2025 12:57 AM
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एसडीएम के आदेश पर बिना अनुमति जलसा करने मामला दर्ज

थाना क्षेत्र के कस्बा एलम में रात के समय बिना अनुमति तेज लाउडस्पीकर के साथ जलसा आयोजित करने के मामले में पुलिस ने सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने दर्जनो लोगो के विरुद्ध मामला पंजीकृत करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के कस्बा एलम में बिना अनुमति के मोहल्ला सुभाष नगर दक्षिणी में मदरसा फैजुल उलूम में जलसे का आयोजन किया गया। धार्मिक आयोजन के संबंध में जलसा आयोजित करने वाली समिति के द्वारा प्रशासन से कोई लिखित अनुमति नहीं ली गई थी। उन्होंने तेज लाउडस्पीकर के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया। हजारों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। जिसे लेकर आसपास के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम की कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे है। जनपद में डीएम अरविंद कुमार चौहान ने बीएनएस की धारा 163 लागू की है, जिसमें किसी भी कार्यक्रम को करने से पूर्व प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। इस पूरे मामले में एसडीएम सदर विनय कुमार भदोरिया ने संबंधित थाना प्रभारी को आयोजको के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। जिसके चलते पुलिस ने साजिद, मेहरबान, वकील,मेहंदी, हारून, तराबुद्दीन, शौकीन, इकरामुद्दीन, इलियास, आस मौहम्मद व 20-25 अन्य व्यक्तियो बीएनएस की धारा 163 का उल्लंघन करने के मामले में मामला पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन की सख्त कार्रवाई से आयोजनों में हड़कंप मचा हुआ है।

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