Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़शामलीGangster Convicted 3 Years Imprisonment and Fine Imposed

गैंगस्टर के मुजरिम को 3 साल के कारावास की सजा

गैंगस्टर के मुजरिम नूरा को 3 साल की कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। मामला 2006 में थाना कांधला में दर्ज किया गया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोष सिद्ध पाया।...

Newswrap हिन्दुस्तान, शामलीWed, 20 Nov 2024 12:01 AM
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गैंगस्टर के मुजरिम को दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने 3 साल के कारावास और 10000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि 2006 में थाना कांधला पर नूरा निवासी गांव शिकारपुर थाना भोराकला जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश/एफटीसी ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम नूरा को 3 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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