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कृषि भूमि को आवासीय कालोनी में दर्शाने का आरोप

Shamli News - क्षेत्र के गांव बधेव निवासी बलराम ने डीएम को शिकायत दी है कि उसके रिश्तेदारों ने बिना उसकी अनुमति कृषि भूमि को आवासीय कॉलोनी में बदलने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए हैं। बलराम ने जांच और कार्रवाई की मांग...

Newswrap हिन्दुस्तान, शामलीFri, 9 May 2025 11:30 PM
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कृषि भूमि को आवासीय कालोनी में दर्शाने का आरोप

क्षेत्र के गांव बधेव निवासी एक व्यक्ति ने डीएम को शिकायती पत्र देकर कुछ लोगों पर कृषि भूमि को आवसीय कालोनी दर्शाकर फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप लगाया है। पीडित ने मामले में जांच कर कार्यवाही की मांग की है। क्षेत्र के गांव कन्नूखेडा बधेव निवासी बलराम पुत्र रामकुमार ने डीएम को शिकायती पत्र देकर बताया कि सगे तॉऊ भंवर सिंह पढे-लिखे नहीं है। ये बिल्कुल अंगूठा टेक है केवल अंगूठा ही लगाते है। इन्होने मेरे नाम ही वसीयत करा रखी है। आरोप है कि 30 जून 2020 को हमे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी व सूचना न होने पर हमारी गैर मौजूदगी में बिना इच्छा मर्जी से आदेश हुआ है।

जिसमें कृषि भूमि को धारा-40 उत्तर प्रदेश राजस्व सहिता के अन्तर्गत कृषि भूमि को आवासीय उपयोग के लिए अकृषित भूमि तथा भू-राजस्व मुक्त घोषित किया गया है। यह आदेश उद्धरण खतौनी में दर्ज है। हमने अपनी कृषि भूमि को आवासीय उपयोग हेतु अकृषिक भूमि कभी भी कराना नहीं चाहता है और ना ही इस बारे में हमने कोई किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र दे रखा है। पीडित ने धोखाधडी कर भू-माफियाओं द्वारा कृषि भूमि को आवासीय कालोनी में दर्ज कराने की जाचं कराकर कार्यवाही की मांग की है।

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