Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़शामलीCourt Sentences Three Convicts in Two Cases of Animal Cruelty in Kairana
दो मामलों में तीन दोषियों को सजा
कैराना में न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को सजा सुनाई। 2002 में दर्ज एक मामले में धर्मेंद्र और उसकी माता को 500 रुपये का अर्थदंड दिया गया। दूसरे मामले में, 2004 में गोवध अधिनियम के तहत...
Newswrap हिन्दुस्तान, शामलीSat, 23 Nov 2024 11:52 PM
Share
कैराना। न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2002 में कैराना कोतवाली पर धर्मेंद्र और उसकी माता कौशल्या निवासीगण गांव भूरा के विरुद्ध धारा 429 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। शनिवार को न्यायालय ने दोषियों को 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2004 में थाना झिंझाना पर इस्राइल निवासी गांव अजीजपुर के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे जेल में बितायी अवधि के कारावास तथा 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।