गोवध अधिनियम में दोषी को सुनाई सजा
गोवध अधिनियम के मामले में कोर्ट ने एक दोषी को सजा सुनाई है। वर्ष 2002 में कैराना कोतवाली पुलिस ने दिलशाद निवासी गांव गोगवान को गोवध अधिनियम के माम
गोवध अधिनियम के मामले में कोर्ट ने एक दोषी को सजा सुनाई है। वर्ष 2002 में कैराना कोतवाली पुलिस ने दिलशाद निवासी गांव गोगवान को गोवध अधिनियम के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके विरूद्ध मामला दर्ज करते हुए कोर्ट में पेश किया गया था। जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि यह मामला कैराना स्थित सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। बुधवार को कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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