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चार अलग-अलग मामलों में आठ दोषियों को सजा

Shamli News - कैराना में न्यायालय ने चार मामलों में आठ दोषियों को सजा सुनाई। 1998 से 2001 के बीच के मामलों में विभिन्न आरोपों के तहत दोषी ठहराए गए। सजा में जेल की अवधि और अर्थदंड शामिल है। सभी दोषियों को न्यायालय...

Newswrap हिन्दुस्तान, शामलीSun, 16 Feb 2025 01:39 AM
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चार अलग-अलग मामलों में आठ दोषियों को सजा

कैराना। न्यायालय ने चार अलग-अलग मामलों में आठ दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 1998 में कैराना कोतवाली पर सोनू निवासी गुलामराय थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के विरुद्ध सीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2003 में कैराना कोतवाली पर राजकुमार उर्फ धामा निवासी गांव जहानपुरा के विरुद्ध चोरी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे जेल में बिताई अवधि के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। तीसरे मामले में 2008 में कैराना कोतवाली पर काला उर्फ श्रवण, सतपाल, तैज्जू उर्फ तेजपाल, मीमा उर्फ मैनपाल, धोला और सोहनवीर निवासीगण गांव कंडेला के विरुद्ध खनन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने सभी दोषियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास और छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 2001 में कैराना कोतवाली पर फुरकान निवासी मोहल्ला बेगमपुरा के विरुद्ध कॉपीराइट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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