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गिरोह बनाकर आतंक फैलाने पर दो दोषियों को चार साल की सजा

Shahjahnpur News - शाहजहांपुर में विशेष न्यायाधीश अनुराधा पुंडीर ने गिरोह बनाकर जुर्म करने के मामले में आशीष तिवारी और संजय कुमार वर्मा को चार साल की सजा सुनाई है। दोनों पर कई गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, शाहजहांपुरWed, 7 May 2025 12:31 AM
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गिरोह बनाकर आतंक फैलाने पर दो दोषियों को चार साल की सजा

शाहजहांपुर, संवाददाता। गिरोह बनाकर जुर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश अनुराधा पुंडीर ने दो दोषियों को चार साल की सजा सुनाते हुए पांच पांच हजार रुपए के जुर्माने से किया दंडित किया है। मामला थाना आरसी मिशन का है, विशेष अभियोजक गैंगस्टर अमित कुमार बाजपेई ने बताया कि, आशीष तिवारी पुत्र रामनिवास तिवारी, संजय कुमार वर्मा पुत्र नन्हे लाल वर्मा गिरोह बनाकर समाज में जुर्म करते थे। इन लोगों पर जनपद के कई थानों में गंभीर अपराध में मुकदमे दर्ज हैं। वादी थानाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई, कि नौ अगस्त 2017 को मैं और मेरा हमराही नीरज कुमार, फिरोज खां सरकारी गाड़ी से चालक राजेश कुमार के साथ समय दोपहर करीब सवा बारह बजे देख रेख की शांति व्यवस्था के लिए भ्रमण कर रहे थे।

उसी दौरान पता चला अभियुक्त आशीष तिवारी पुत्र रामनिवास तिवारी, रोजा क्षेत्र के ग्राम सरही निवासी व संदेश कुमार वर्मा को मौके से पकड़ लिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की तथा आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना और तथ्य व साक्ष्यों के आधार पर दोषी आशीष तिवारी व कमलेश को चार साल सजा सुनाई।

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