Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़शाहजहांपुरHigh Court Upholds Ban on Former Chairman s Entry in Miranpur Katra Municipality

याचिका की निरस्त, पूर्व चेयरमैन के नगर पंचायत में प्रवेश पर रोक रहेगी जारी

मीरानपुर कटरा नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन समीउस्सान खां की हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज कर दी गई है, जिससे उनके नगर पंचायत परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं, लिपिक सुरेंद्र कुमार को...

Newswrap हिन्दुस्तान, शाहजहांपुरSun, 27 Oct 2024 02:42 AM
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मीरानपुर कटरा नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन की याचिका को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया जिसके तहत अब नगर पंचायत परिसर में पूर्व चेयरमैन के प्रवेश पर लगाया गया प्रतिबंध जारी रहेगा। उधर पंचायत लिपिक को सस्पेंड करने के मामले में कोर्ट ने राहत देते हुए लिपिक को स्टे दे दिया। मीरनपुर कटरा नगर पंचायत की ईओ कल्पना शर्मा ने नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन समीउस्सान खां पर आरोप लगाया था कि पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत के कर्मचारियों को धमकाकर कार्यालय के गोपनीय दस्तावेजों को जबरन तलब करते हैं तथा उस पर हस्तक्षेप करते हैं। इसको लेकर ईओ ने समीउस्सान खां के नगर पंचायत में प्रवेश को लेकर रोक लगा दी थी। प्रतिबंध लगाने के बाद उन्होंने इसकी प्रतिलिपि डीएम सहित उच्च अधिकारियों को भेज दी थी। रोक लगाने के साथ-साथ उन्होंने आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी थी। जबकि पूर्व चेयरमैन समीउस्सान खान ने बताया था कि वर्तमान चेयरमैन मुख्तियार अहमद द्वारा अपने निरक्षर होने के कारण वित्तीय मामलों को छोड़कर अन्य सभी कार्यों की देखरेख करने का अधिकार पत्र उन्हें दिया गया है इसीलिए वह नगर पंचायत के कार्यों को देख रहे हैं।

ईओ द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में पूर्व चेयरमैन ने हाई कोर्ट की शरण ली लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा एवं जयंत बनर्जी ने ईओ द्वारा दिए गए नोटिस के तथ्यों को सही माना तथा अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए अधिकार पत्र को असंवैधानिक मानते हुए समीउस्सान खान की याचिका को खारिज कर दी। उधर दूसरी ओर चेयरमैन मुख्तार अंसारी द्वारा तमाम आरोप लगाकर कुछ दिनों पहले वरिष्ठ लिपिक सुरेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद वरिष्ठ लिपिक सुरेंद्र कुमार हाई कोर्ट चले गए थे। सुरेंद्र कुमार ने हाई कोर्ट में बताया कि बिना कोई आरोप पत्र दिए या फिर उनका पक्ष जाने बिना उन्हें मनमाने ढंग से निलंबित कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए निलंबन पर स्टे कर दिया है।

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