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जरी-जरदोजी के शिल्पकारों को मिलेगा लोन, फिर से शुरू होगा कारोबार

कुशल कारीगर अब अपना कारोबार फिर से शुरू कर सकेंगे। एक जिला-एक उत्पाद योजना के तहत उन्हें बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया...

Newswrap हिन्दुस्तान, शाहजहांपुरMon, 24 May 2021 03:22 AM
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लाकडाउन में बेरोजगार हुए जरी-जरदोजी के कारीगरों के लिए खुशखबरी है। कुशल कारीगर अब अपना कारोबार फिर से शुरू कर सकेंगे। एक जिला-एक उत्पाद योजना के तहत उन्हें बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए उद्योग केंद्र में पात्रों से आवेदन मांगे गए हैं।

शाहजहांपुर में एक जिला-एक उत्पाद के तहत जरी-जरदोजी को चुना गया। ओडीओपी योजना में यह चुने जाने के बाद भी कारीगरों को फायदा नहीं मिल पा रहा। उनके कारोबार आगे बढ़ने के बजाय और नीचे आ गया। ऐसे में कुशल कारीगरों को अपना मूल काम छोड़कर पेट की आग को शांत करने के लिए दूसरे व्यवसाय की तरफ मुड़ना पड़ गया। कुछ ने ई-रिक्शा खरीद लिया तो तमाम लोग सब्जी और फल का ठेला लगाकर अपने परिवार को पालने लगे। गांवों-गिरांवों के घरों में होने वाला काम भी चौपट हो गया। लाकडाउन में ऐसे कुशल कारीगरों की हालत पहले से ज्यादा पतली हो गई। ऐसी स्थिति से निपटने और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने एक बार फिर से हाथ आगे बढ़ाए हैं। ओडीओपी योजना के अंतर्गत जरी-जरदोजी से जुड़े इच्छुक व्यक्तियों को यूपी सरकार की ओर से ऋण की सुविधा प्रदान किया जाएगा।

लोन लेकर अपना रोजगार शुरू कर सकेंगे।

-उद्योग केंद्र के उपायुक्त दुर्गेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना ओडीओपी के अंतर्गत जरी-जरदोजी कार्य से जुड़े इच्छुक व्यक्तियों को

शासन से लोन दिलाया जाएगा। चयनित उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जरी जरदोजी कपड़ों के निर्माण, सेवा, व्यवसाय के लिए स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों से वित्तीय सहायता मिल सकेगी। इसके लिए पात्रों के आवेदन मांगे गए हैं।

इतना मिल सकता है लोन

=आवेदन पत्र पर योजना के अंतर्गत 25 लाख तक के ऋण पर 25 प्रतिशत, 50 लाख के लोन पर 20 प्रतिशत और 50 लाख से ऊपर के लोन पर 10 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा।

डिफाल्टर को नहीं मिलेगा लाभ, शर्ते भी पूरी करना होगी

-लोन प्राप्त करने के लिए आवेदक को शर्तों का पालन करना होगा। आवेदक की उम्र 18 वर्ष या अधिक है। वह उद्योग, सेवा व व्यवसाय के लिए 10 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शर्त यह भी है कि आवेदक डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। उसने व उसके परिवार ने केंद्र व प्रदेश सरकार से संचालित किसी योजना में लाभ भी प्राप्त न किया हो।

आफिस न आएं, फोन से प्राप्त करें जानकारी

=उद्योग केंद्र के उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 के मानकों का पालन करते हुए दफ्तर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आफिस नहीं आ सकते तो उद्योग केंद्र के सहायक प्रबंधक अनीत सैनी के मोबाइल नंबर 9650605368 पर संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं।

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