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बगैर मेड़बंदी कार्य कराए ही भुगतान लेकर फंसे प्रधान-सचिव

Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर जिले के बघौली विकास खंड के ग्राम पंचायत बालूशासन में बिना मेड़बंदी कार्य कराए प्रधान और सचिव ने भुगतान लिया। शिकायत पर हुई जांच में यह अनियमितता उजागर हुई। डीएम ने संबंधितों को नोटिस जारी...

Newswrap हिन्दुस्तान, संतकबीरनगरWed, 16 April 2025 10:38 AM
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बगैर मेड़बंदी कार्य कराए ही भुगतान लेकर फंसे प्रधान-सचिव

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के विकास खंड बघौली के ग्राम पंचायत बालूशासन में बगैर मेड़बंदी कार्य कराए ही भुगतान लेकर प्रधान और सचिव फंस गए हैं। खेत मालिक की शिकायत पर हुई जांच में घपला उजागर हुआ है। अनियमितता के इस प्रकरण में प्रधान, सचिव और तकनीकी सहायक को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया है। डीएम ने संबंधितों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

विकास खंड बघौली के ग्राम पंचायत बालूशासन के रहने वाले राम प्रकाश राय पुत्र स्वर्गीय जगदंबा राय ने 25 मार्च 2025 को आईजीआरएस के माध्यम से और शपथ पत्र के साथ शिकायती पत्र देकर शिकायत की। शिकायत है कि मनरेगा योजना से वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत बालूशासन में रामचंद्र राय राम प्रकाश राय के खेत का मेड़बंदी कार्य पर 43617.00 रुपये का भुगतान हुआ है। उक्त परियोजना उनके खेत की है। ग्राम प्रधान और सरकारी लोक सेवकगणों ने मिलीभगत करके सरकारी धन के बंदरबांट की नीयत से बिना कार्य कराए ही बिना उनकी सहमित के ही उक्त परियोजना को स्वीकृत करके भुगतान लिया गया है। डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सीडीओ को जांच कराए जाने का निर्देश दिया। सीडीओ ने प्रकरण की जांच डीसी मनरेगा डॉक्टर प्रभात द्विवेदी को सौंपी। जांच अधिकारी ने प्रकरण की जांच कर 01 अप्रैल 2025 को जांच आंख्या प्रेषित किया। सीडीओ जयकेश त्रिपाठी के मुताबिक जांच आख्या के अनुसार खंड विकास अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी बघौली के जरिए उक्त परियोजना पर निर्गत वित्तीय, प्रशासनिक स्वीकृति के छाया प्रति पर कोई भी पत्रांक संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है। मेड़बंदी कार्य व्यक्तिगत लाभार्थी परक कार्य है, लेकिन पत्रावली में लाभार्थी रामचंद्र राय एवं राम प्रकाश राय के द्वारा अपने खेत की मेड़बंधी कार्य कराए जाने के आशय का कोई भी मांगपत्र अथवा सहमति पत्र संलग्न नहीं है। ग्राम पंचायत के कार्यवाही की मूल प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई। कार्यवाही की छाया प्रति में शिकायतकर्ता राम प्रकाश राय के नाम से मेड़बंदी की परियोजना अंकित नहीं है। परियोजना पर कार्य के लिए श्रमिकों के मांगपत्र की छायाप्रति पर परियोजना के नाम में सफेदा का प्रयोग कर ओवर राईटिंग की गई है।

उक्त परियोजना पर निर्गत मस्टर रोल पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रमाणित करने वाले तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान के जरिए मस्टर रोल में अंकित परियोजना का नाम राम चंद्र राय प्रकाश के खेत का मेड़बंदी कार्य को संशोधित नहीं किया गया। उक्त परियोजना के भुगतान की संस्तुति विकास खंड बघौली के लेखाकार द्वारा की गई है। संबंधित प्रपत्र में परियोजना का नाम रामचंद्र राय राम प्रकाश के खेत का मेड़बंधी कार्य अंकित है। जांच आंख्या से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता राम प्रकाश राय के खेत में मेड़बंदी का कार्य नहीं हुआ है। रामचंद राय राम प्रकाश के खेत का मेड़बंदी कार्य पर एमआईएस के अनुसार कुल 43617.00 रुपये का भुगतान किया गया है, जो अनियमितता की श्रेणी में आता है। इस मामले में तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और ग्राम प्रधान दोषी है।

डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि बिना मेड़बंदी कार्य कराए ही भुगतान लिए जाने के मामले में हुई जांच में बालूशासन की प्रधान दुर्गावती राय, तत्कालीन सचिव संजय और तकनीकी सहायक दोषी पाए गए हैं। प्रधान और तत्कालीन सचिव को नोटिस जारी करके एक पक्ष में जवाब देने का निर्देश दिया गया है। जबिक डीसी मनरेगा को निर्देश दिया गया है कि तकनीकी सहायक को नोटिस जारी कर जवाब-तलब करें। समय से जवाब न देने अथवा संतोषजनक जवाब न होने की दशा में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई संपादित कर दी जाएगी।

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