Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़संतकबीरनगरHigh Court Orders Action Against Illegal Encroachment in Khalilabad Sant Kabir Nagar

खलिहान की भूमि के संबंध में करें कार्रवाई

संतकबीरनगर जिले के खलीलाबाद तहसील के ग्राम चवरिया में अवैध अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट ने 90 दिन में कार्रवाई का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता निजामुद्दीन ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधान समेत पांच लोग...

Newswrap हिन्दुस्तान, संतकबीरनगरTue, 1 Oct 2024 12:14 PM
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संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के खलीलाबाद तहसील के ग्राम चवरिया में खलिहान की भूमि में पूर्व प्रधान समेत पांच लोगों पर अवैध अतिक्रमण के आरोप संबंध में हाईकोर्ट ने 90 दिन में कार्रवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट का यह आदेश हाईकोर्ट में प्रस्तुत जनहित याचिका में दिया गया।

शिकायतकर्ता निजामुद्दीन के अधिवक्ता कमरुद्दीन खां ने बताया कि प्रकरण तहसील खलीलाबाद के ग्राम चवरिया का है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गांव में भूखण्ड संख्या 61 मिन राजस्व अभिलेख में खलिहान की भूमि अंकित है। खलिहान की भूमि को हफीजुल्लाह व मोहम्मद हनीफ ने तथ्यों को छिपाकर दिनांक 18 जून 1996 को उप जिलाधिकारी के आदेश से अपने नाम असंक्रमणीय भूमिधर अंकित करा लिया था। इसी भूखण्ड पर हकीकुल्लाह, हमीदुल्लाह व अजीजुल्लाह पुत्रगण हफीजुल्लाह, सैरुन्निशा पत्नी हफीजुल्लाह एवं पूर्व प्रधान अब्दुल हफीज पुत्र मुर्तजा हुसेन ने वरासत के आधार पर अपना नाम अंकित करा लिया। शिकायतकर्ता के आवेदन पर दिनांक 18 जून 1996 वाला आदेश 3 जुलाई 2024 को निरस्त हो चुका है। इसके बावजूद भी विपक्षीगण खलिहान की भूमि पर अवैध निर्माण करके मकान बना रहे हैं। अनेक प्रार्थना पत्र देने पर भी राजस्व अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। विवश हो कर शिकायत कर्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत किया। सुनवाई के पश्चात हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के अंदर राजस्व अधिकारियों को आवेदन पत्र देने का आदेश दिया। साथ ही राजस्व अधिकारियों को 90 दिन के अंदर समस्त औपचारिकताएं पूरी करते हुए अवैध अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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