अब सरकारी चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस किए तो खैर नहीं
Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर में सरकारी चिकित्सकों द्वारा निजी प्रैक्टिस की शिकायतों पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक सर्तकता समिति बनाई गई है, जो ऐसे चिकित्सकों की जांच करेगी। प्रमुख सचिव ने...
संतकबीरनगर,हिन्दुस्तान टीम। सरकारी चिकित्सकों के द्वारा आए दिन निजी प्रैक्टिस करने की शिकायत शासन तक होती रही है। इस मामले में हाईकोर्ट ने एक आदेश परित किया है। इसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सर्तकता समिति गठित कर ऐसे चिकित्सकों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिलाधिकारी व सीएमओ को कड़ाई से अनुपालन करने के आदेश दिए हैं ।
प्रमुख सचिव के द्वारा सीएमओ को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा सवंर्ग के राजकीय चिकित्सकों, एलोपैथिक पर प्राइवेट प्रैक्टिस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाना है। इस क्रम में हाईकोर्ट प्रयागराज ने डॉ अरविन्द गुप्ता बनाम प्रेसीडेंट एंड मेबर स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूटस उत्तर प्रदेश में आठ जनवरी को जारी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई सरकारी चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस करता हुआ मिले तो इनके खिलाफ जांच कर शासन को भेजें।
इस जांच समिति में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यी जांच कमेटी गठित की गई है। इस टीम में डीएम अध्यक्ष, सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक,जिला अस्पताल के सीएमएस व जिलाधिकारी के द्वारा नामित अभिसूचना इकाई के सदस्य के अलावा सीएमओ को सदस्य सचिव नामित किया गया है।
अब ये टीम किसी सरकारी चिकित्सक के निजी प्रैक्टिस की शिकायत की जांच कर सीधे जांच रिपोर्ट शासन अथवा महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को प्रेषित करेगी। जिससे संबंधित पर कार्रवाई की जा सके। ऐसे में अब सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस करना कठिन साबित होगा। अब इस सर्तकता टीम को हर माह बैठक कर शासन को कार्रवाई से अवगत भी कराना होगा।
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