सुविधाएं नहीं दी तो लगेगा 5 हजार से 25 हजार रुपए का जुर्माना
Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर जिले में पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए नि:शुल्क प्रसाधन उपलब्ध न कराने पर जुर्माना लगाया जाएगा। यदि पंपों पर प्रसाधन बंद मिले, तो 5,000 से 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। जांच के...

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए नि:शुल्क प्रसाधन उपलब्ध न कराना उनके लिए महंगा पड़ेगा। इसके लिए जिले के प्रत्येक पंपों पर जांच करने के लिए संबंधित क्षेत्र के आपूर्ति निरीक्षक को दी गई है। संसाधन न रहने व उनमें ताले, सफाई समेत अन्य में लापरवाही पर पांच हजार से लेकर 25 हजार रूपये तक जुर्माना लगेगा। आयुक्त खाद्य व रसद विभाग के द्वारा जिला आपूर्ति को भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि राष्ट्रीय राज मार्गों व अन्य जगहों पर स्थापित पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप पर ग्राहकों को प्रसाधन उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने की बात सामने आई है।
अधिकांश जगहों पर तो प्रसाधन तो वनवा दिया गया है लेकिन उनमें ताले लगे रहते हैं। कर्मचारियों के प्रयोग के लिए केवल वे खुले रहते हैं। वही कुछ जगहों पर प्रसाधनों में गंदगी की भरमार रहती है। पंपों पर मुफ्त पानी, हवा, रेडियेटर पानी, स्वच्छ प्रसाधन की सुविधा, टेलीफोन, चिकित्सीय व्यवस्था नवीनतम औषधियों के साथ के अलावा पीयूसी की सुविधा मौजूद होनी चाहिए। इन सभी संसाधानों की व्यवस्था के बारे में संबंधित कंपनी के जनपद स्तर के बिक्री अधिकारी को पंपों की जांच कर इसकी जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी को देनी होगी। संसाधानों की सफाई के लिए चौबीस घंटे शिफ्टवार ड्यूटी लगाई जाय। जिन कर्मियों की इसके लिए ड्यूटी लगाई गई हो उसकी सूचना पंप पर लगे डिस्प्ले बोर्ड पर नाम, मोबाइल नंबर समेत अन्य सूचना देनी होगी। पंपों पर दिव्यांगजन के लिए रैंप के साथ अन्य की सुविधा देनी होगी। इन सभी प्रसाधनों का प्रयोग पंपों पर जाने वाले ग्राहकों के अलावा अमाजन भी प्रयोग कर सकेंगे। जहां पर पंप स्थापित हैं उन क्षेत्रों के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी जांच करेंगे। यदि जांच के दौरान ये बंद मिले तो उस पर पांच हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
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