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जालसाजी व धोखाधड़ी करने के आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में जालसाजी व धोखाधड़ी करके भूमि का फर्जी बैनामा

Newswrap हिन्दुस्तान, संतकबीरनगरFri, 22 Nov 2024 01:33 PM
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संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में जालसाजी व धोखाधड़ी करके भूमि का फर्जी बैनामा करने की आरोपी मां-बेटी व दामाद का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने निरस्त कर दिया। आरोपी मां कमलावती राय, बेटी निमिषा राय व आफताब खान पर बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर बंधक भूमि को भारमुक्त दर्शा करके फर्जी बैनामा करके करोड़ों रुपया हड़प लेने का आरोप लगाया गया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण में विनय कुमार चतुर्वेदी पुत्र भगवती प्रसाद चतुर्वेदी प्रभा भवन मुखलिसपुर रोड खलीलाबाद ने अभियोग पंजीकृत कराया है। उनका आरोप है कि खलीलाबाद के सरैया में स्थित दो भूखण्ड कमलावती राय पत्नी धीरेन्द्र राय पुत्री राम समुझ राय ग्राम कुसौरा थाना कलवारी जनपद बस्ती के नाम थी। इस भूमि को कमलावती राय ने श्रीभागवत पुत्र अवध नारायण ग्राम सोनबरसा उर्फ हड़हा थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर तथा शकुन्तला देवी पत्नी रामधनी ग्राम कुसौरा थाना कलवारी जनपद बस्ती से बैनामा कराया था। इसी भूमि को कमलावती राय ने मेरे पुत्र वैभव चतुर्वेदी को दिनांक 19 सितम्बर 2019 को बैनामा किया है।

कमलावती के कहने पर मेरे पुत्र ने एक करोड़ रुपया उनके दामाद आफताब खान व बेटी निमिषा राय पत्नी आफताब खां अपने फर्म न्यू इण्डिया मर्चेंट व न्यू इण्डिया आटोमोबाइल के खाते में चेक के माध्यम से पुत्र वैभव चतुर्वेदी डायरेक्टर प्रभा इण्टरप्राइजेज से जमा कराया था। इसके अलावा आफताब खां पुत्र रफीकुल्लाह ग्राम अमिलहा थाना कलवारी जनपद बस्ती ने टोल प्लाजा बस्ती के पास ग्राम खोराबार में दो भूखण्ड दिखा कर मेरे पुत्र से एक करोड़ 32 लाख रुपया अग्रिम धनराशि के रूप में ले लिया। परन्तु बैनामा नहीं किया। जानकारी करने पर पता चला कि खोराबार का भूखण्ड ऋण के नाम पर एचडीएफसी बैंक के पक्ष में बंधक है तथा खलीलाबाद के सरैया में स्थित भूखण्ड को गारंटी के तौर पर जमा कर रखा है।

उक्त आरोपियों के साथ एचडीएफसी बैंक के शाखा प्रबंधक अभय प्रताप सिंह, लीगल मैनेजर सुयश नारायण तथा अन्य बैंक अधिकारियों के मिलीभगत से जाली, कूटरचित, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज तैयार करके भूखण्ड को भार मुक्त दिखा दिया। उक्त भूखण्ड पर वादी के पुत्र के नाम नामांतरण भी हो चुका है तथा लगभग दो वर्ष से जावा मोटरसाइकिल का डीलरशिप का कारोबार किया जा रहा था। इसी बीच आरोपियों ने बैंक अधिकारियों से मिलीभगत करके भूखण्ड को सीज करा दिया। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध जालसाजी, धोखाधड़ी, कूटरचित अभिलेख तैयार करने तथा षड्यंत्र का अभियोग पंजीकृत किया।

आरोपी कमलावती राय, निमिषा राय व आफताब खां के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किया। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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