Financial Irregularities Exposed in Sikri Village Current and Former Panchayat Heads Found Guilty कार्रवाई के लपेटे में आएंगे दोषी प्रधान-पूर्व प्रधान और पांच कर्मचारी, Santkabir-nagar Hindi News - Hindustan
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कार्रवाई के लपेटे में आएंगे दोषी प्रधान-पूर्व प्रधान और पांच कर्मचारी

Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर जिले के ग्राम पंचायत सिकरी में 28 महीने की जांच के बाद वर्तमान प्रधान अनिल देव चौधरी, पूर्व प्रधान गुड़िया देवी और चार सचिवों के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं। जांच में कुल...

Newswrap हिन्दुस्तान, संतकबीरनगरFri, 4 April 2025 03:56 PM
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कार्रवाई के लपेटे में आएंगे दोषी प्रधान-पूर्व प्रधान और पांच कर्मचारी

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के विकास खंड खलीलाबाद के ग्राम पंचायत सिकरी में शिकायत पर अभिलेख के पेंच में जांच प्रक्रिया पूर्ण होने में 28 महीने लग गए, जो व्यवस्था के सुस्त रवैये को प्रदर्शित करता है। वैसे जांच में उजागर हुई वित्तीय अनियमितता में वर्तमान प्रधान अनिल देव चौधरी के साथ ही पूर्व प्रधान गुड़िया देवी और सेवानिवृत्त एडीओ पंचायत के अलावा चार सचिव भी प्रथम दृष्टया दोषी मिले हैं। प्रधान का पॉवर सीज हो चुका है और तीन सदस्यीय कमेटी गठित हो चुकी है। जबकि पूर्व प्रधान समेत अन्य दोषियों को नोटिस जारी की गई है। प्रकरण की अंतिम जांच के लिए डीसी मनरेगा नामित हुए हैं। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर वूसली के साथ ही अन्य विभागीय कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है।

विकास खंड खलीलाबाद के ग्राम पंचायत सिकरी निवासी अवनीश पाल पुत्र सच्चिदानंद पाल ने शपथ पत्र सहित शिकायती पत्र 10 अक्तूबर 2022 को डीएम को दिया था। डीएम ने 6 नवंबर 2023 को जिला कृषि अधिकारी एवं बैजनाथ शर्मा, सहायक अभियंता पीएमजीएसवाई को जांच अधिकारी नामित करते हुए जांच किए जाने का निर्देश दिया था। 05 दिसंबर 2023 को जांच टीम ने जांच की कार्रवाई की और 27 दिसंबर 2023 को जांच आख्या डीपीआरओ कार्यालय को उपलब्ध कराया, लेकिन जांच आंख्या में उल्लेख किया कि शिकायत के बिंदु संख्या- 01 का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके कारण जांच की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो पाई। जिसके क्रम में सीडीओ ने 15 जनवरी 2025 को बीडीओ खलीलाबाद को पत्र लिखकर शिकायत के बिंदु संख्या एक से संबंधित अभिलेख जांच टीम को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

उक्त अभिलेख जांच टीम को उपलब्ध हो गया और जांच पूर्ण कर 06 मार्च को आंख्या उपलब्ध कराई गई। डीपीआरओ मनोज यादव ने बताया कि जांच आंख्या के मुताबिक वर्तमान प्रधान अनिल देव चौधरी, सतीश मौर्य ग्राम पंचायत अधिकारी, चंद्र प्रकाश ग्राम पंचायत अधिकारी, तत्कालीन सचिव, सिकरी कुल 491657.94 रुपये के प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता के दोषी पाए गए हैं। जबकि पूर्व ग्राम प्रधान गुड़िया देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुनीता मिश्रा, समप्रति सहायक विकास अधिकारी आईएसबी बेलहर कला के जरिए 319544.27 रुपये के वित्तीय अनियमिततता के प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं। प्रशासक कार्यकाल में राम सुमिरन सेवानिवृत्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं कौशल कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी, तत्कालीन सचिव ग्रम पंचायत सिकरी 84493.7 रुपये के वित्तीय अनियमितता के प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं। इस प्रकार सिकरी में कुल 895697.14 रुपये की प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता मिली है।

डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने मार्च में ही पूर्व प्रधान गुड़िया देवी को नोटिस जारी करके 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। समय से जवाब न देने और संतोषजनक जवाब न होने पर भू राजस्व की बकाया की भांति वसूली एवं अन्य वांछित कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है। इसके अलावा डीपीआरओ की तरफ से तत्कालीन सचिव कौशल कुमार सिंह, सेवानिवृत्त एडीओ पंचायत राम सुमिरन, तत्कालीन पंचायत सचिव सुनीता मिश्रा को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा है। समय सीमा के भीतर एवं संतोषजनक जवाब न देने की दशा में विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है। डीएम ने 12 मार्च 2025 को वर्तमान प्रधान अनिल देव चौधरी के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार पर रोक लगा दिया था। इसके साथ ही त्रिस्तरीय कमेटी भी गठित कर दिया है।

सीडीओ जयकेश त्रिपाठी शिकायत के एक बिंदु का अभिलेख जांच टीम को समय से नहीं मिल पाया था। यही वजह है कि जांच पूरी होने में वक्त लगा। जैसे ही उनके संज्ञान में प्रकरण आया, वैसे ही बीडीओ खलीलाबाद को पत्र के जरिए निर्देशित कर जांच टीम को अभिलेख उपलब्ध कराया गया और जांच पूर्ण हुई। जांच में वर्तमान प्रधान, पूर्व प्रधान, सेवानिवृत्त एडीओ पंचायत व चार सचिव दोषी पाए गए है। जिन्हें नोटिस जारी हो चुकी है।

डीएम महेंद्र सिंह तंवर शिकायत पर सिकरी में कराई गई जांच में गड़बडी मिली है। दोषी वर्तमान प्रधान का पॉवर सीज करते हुए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। दोषी पूर्व प्रधान को नोटिस जारी की गई है। दोषी पाए गए कर्मियों के खिलाफ नोटिस जारी करा कर विभागीय कार्रवाई किए जाने का निर्देश डीपीआरओ को दिया गया है। प्रकरण की अंतिम जांच डीसी मनरेगा को सौंपी है।

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