Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़संतकबीरनगरCourt Sentences Santaram to 5 Years for Sexual Assault on Minor in Santkabir Nagar

बालिका संग अश्लील हरकत के आरोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। बालिका के साथ कपड़ा फाड़कर अश्लील हरकत करने के आरोपी को

Newswrap हिन्दुस्तान, संतकबीरनगरWed, 18 Sep 2024 08:13 PM
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संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। बालिका के साथ कपड़ा फाड़कर अश्लील हरकत करने के आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी संतराम पर सजा के अतिरिक्त विभिन्न धाराओं में पांच हजार पांच सौ रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का भी फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नालसा प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत पीड़िता को दस हजार रुपए का प्रतिकर देने का भी आदेश दिया।

विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल, सत्येन्द्र शुक्ल व अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण महुली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। प्रकरण में पीड़िता की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया है। पीड़िता की मां का आरोप है कि वह अपने बाउण्ड्री के अंदर अपने बच्चों के साथ रहती है। उसकी 17 वर्षीय अवयस्क पुत्री अपने मंदिर की तरफ जा रही थी। उसी समय संतराम पुत्र राम पियारे ग्राम टिकुईकोल चौबे थाना महुली वादिनी के घर के बाउण्ड्री के अंदर घुसकर पुत्री का कपड़ा फाड़कर अश्लील हरकत करने लगा। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी का भाई दयाराम आ करके गाली देते हुए मारने पीटने लगे तथा जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने गाली देते हुए मारपीट, जान से मारने व अश्लील हरकत करने तथा पाक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया। विवेचना के उपरांत पुलिस ने संतराम के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल सात साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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