Hindi NewsUttar-pradesh NewsSantkabir-nagar NewsCourt Rejects Bail for Accused of Rape and Abduction of Minor in Santkabir Nagar

नाबालिग संग दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी किशन गुप्ता का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने निरस्त कर दिया। आरोपी पर 15 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर अपहरण और...

Newswrap हिन्दुस्तान, संतकबीरनगरSat, 18 Jan 2025 10:43 AM
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हिन्दुस्तान टीम, संतकबीरनगर। नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपी किशन गुप्ता पर वादिनी की 15 वर्षीय पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला - फुसलाकर अपहरण करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है । मामला जिले के महुली थानाक्षेत्र के एक गांव का है । विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल , अनिल कुमार सिंह , सत्येन्द्र शुक्ल व सत्य प्रकाश गुप्ता ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया है। उसका आरोप है कि उसकी पुत्री कक्षा दस में पढ़ती है । 11 नवम्बर 2024 को समय लगभग छह बजे शाम को अपनी बहन के साथ शौच के लिए गई थी। उसी समय किशन गुप्ता पुत्र संजय गुप्ता ग्राम जसुई देवघटा थाना महुली आया। अवयस्क पुत्री को पकड़कर उठा ले गया । मेरी छोटी पुत्री ने विरोध किया तो उसे मारकर धकेल दिया। जिससे वह गिर गई और आरोपी पीड़िता को लेकर चला गया ।

आशंका है कि किशन शादी का झांसा देकर भगा ले गया है । इस कार्य में आरोपी के पिता संजय गुप्ता व माता लीलावती का भी हाथ है । पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म का अभियोग पंजीकृत किया । आरोपी किशन गुप्ता के जमानत प्रार्थना पत्र का अभिमन्युपाल ने विरोध किया । एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।

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