Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़संतकबीरनगरCourt Denies Bail to Rape Accused in Santkabir Nagar Case Involving Minor

दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का

Newswrap हिन्दुस्तान, संतकबीरनगरFri, 22 Nov 2024 01:38 PM
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संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपी पंचम पर वादी की 16 वर्षीय अवयस्क पुत्री को शादी का प्रलोभन देकर तथा बहला-फुसलाकर अपहरण करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है।

मामला जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल, सत्येन्द्र शुक्ल, सत्य प्रकाश गुप्ता व अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता के पिता ने अभियोग पंजीकृत कराया है। उसका आरोप है कि वह मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता है। उसकी नाबालिग बड़ी लड़की घर पर रहती है। गांव के कुछ मनबढ़ किस्म के लड़कों के सहयोग पंचम पुत्र जवाहिर बहला-फुसलाकर भगा ले गया। इसकी जानकारी उसी दिन दिनांक 6 दिसम्बर 2023 को तब हुई जब वह देर तक घर नहीं आई।

पूछने पर पता चला कि आरोपी अपने घर वालों की जानकारी में ले गया है। दूसरे दिन प्रधान व अन्य लोगों के साथ आरोपी के घर पूछने गया तो आरोपी के पिता जवाहिर तथा अन्य लोगों ने गाली देकर भगा दिया। साथ ही धमकी दिया कि यदि दुबारा पूछने आए तो तुम्हें और तुम्हारी पुत्री को जान से मरवा देंगे। पुलिस ने अपहरण व गाली देते हुए जान से मारने की धमकी का अभियोग पंजीकृत किया। विवेचना के पश्चात पुलिस ने दुष्कर्म तथा पाक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोत्तरी किया। आरोपी का कथन है कि पीड़िता अपनी इच्छा से आ करके उससे शादी किया है और उससे एक पुत्र भी है।

विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल ने आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। उनका तर्क था कि शैक्षिक अभिलेख के अनुसार पीड़िता की उम्र 16 वर्ष तीन माह 21 दिन है। ऐसे में उसकी सहमति का कोई औचित्य नहीं है। एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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