अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर जिले में 14 वर्षीय अवयस्क के साथ दुष्कर्म के आरोपी राहुल का जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट ने निरस्त कर दिया। आरोपी पर पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपहरण करने और दुष्कर्म का आरोप है। इस मामले में...

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में अवयस्क के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपी राहुल पर वादिनी की 14 वर्षीय अवयस्क पुत्री को बहला-फुसलाकर मां बाप समेत पांच अन्य के सहयोग से अपहरण करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। इस घटना के पहले भी आरोपी पीड़िता को तीन बार लेकर भाग चुका है।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्ता उर्फ टीटू ने बताया कि मामला जिले के मेंहदावल थानाक्षेत्र के एक गांव का है। प्रकरण में पीड़िता की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया है। उसका आरोप है कि उसकी अवयस्क पुत्री की उम्र लगभग 14 वर्ष है। आरोपी राहुल पुत्र जयचन्द्र बहला-फुसलाकर उसकी अवयस्क पुत्री को भगा ले गया। इस कार्य में आरोपी की मां मंजू देवी पत्नी जयचन्द्र, उसके पिता जयचन्द्र पुत्र छोटेलाल, बबलू पुत्र श्रीराम, छन्ने पुत्र ललित व रतिभान पुत्र जयराम ने साजिश के तहत सहयोग किया है। काफी खोजबीन किया गया परन्तु पुत्री का कुछ पता नहीं लगा। आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। घटना दिनांक 8 अक्टूबर 2023 के शाम सात बजे की है। पुलिस ने आरोपी राहुल व पांच अन्य के विरुद्ध अपहरण का अभियोग पंजीकृत किया। विवेचना के उपरांत दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोत्तरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्त ने बताया कि आरोपी इसके पहले भी तीन बार पीड़िता को लेकर भाग चुका है। एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी राहुल का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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