Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़संतकबीरनगरCourt Denies Bail to Accused in Religious Conversion Case in Santkabir Nagar

धर्मांतरण कराने के एक आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम संतकबीरनगर जिले के हिन्दू धर्मावलम्बियों का धर्मांतरण कराने के एक आरोपी

Newswrap हिन्दुस्तान, संतकबीरनगरFri, 22 Nov 2024 01:25 PM
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संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम संतकबीरनगर जिले के हिन्दू धर्मावलम्बियों का धर्मांतरण कराने के एक आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने निरस्त कर दिया। आरोपी कमलेश पर दो अन्य सहयोगियों के साथ हिन्दू धर्म के अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं को प्रलोभन देकर तथा हिन्दू देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया गया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण में अमरनाथ शर्मा पुत्र मंतराम शर्मा ग्राम गरथवलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद ने अभियोग पंजीकृत कराया है। वादी का आरोप है कि उनके गांव में नहर पुलिया के पास एक जगह टिन शेड के मकान में गांव के मोहित हरिजन पुत्र जयराम, कमलेश हरिजन पुत्र रामदास और श्रवण पुत्र झिनकान ग्राम गुलरिया सिरमा सिसवा जनपद बस्ती के द्वारा हिंदू धर्म की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की गरीब महिलाओं एवं पुरुषों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए प्रलोभन देकर प्रार्थना सभा में सम्मिलित किया जा रहा है। श्रवण, मोहित एवं कमलेश प्रवचन देते हैं।

रविवार को भंडारे में अनेक प्रकार के भोजन बनवाते हैं। प्रभु ईसा मसीह को बहुत शक्तिशाली देवता बताते हैं कि उनकी प्रार्थना करने से सारी समस्या दूर हो जाएगी। हिन्दू संप्रदाय के लोगों से अपने घर से हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां फेंकने के लिए कहते हैं। हिंदू देवी-देवताओं की पूजा करने से मना करते हैं और हिंदू देवी देवताओं के संबंध में अपमानजनक शब्द कहते हैं। जिससे हिंदू धर्मावलम्बियों की भावनाएं आहत होती हैं। इनका एक बड़ा गिरोह है, जो हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन करा रहा है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया।

कमलेश ने जिला जज की कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। इस मामले में दो आरोपियों मोहित व श्रवण का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 18 अक्टूबर को निरस्त हो चुका है। जबकि आरोपी कमलेश का अग्रिम जमानत प्रार्थना 23 अक्टूबर 2024 को निरस्त हो चुका है।

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