Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़संतकबीरनगरCourt Denies Bail to Accused in Minor Rape Case in Santkabir Nagar

अवयस्क से दुष्कर्म के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

संतकबीरनगर, निज संवाददाता। संतकबीरनगर जिले में अवयस्क किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के

Newswrap हिन्दुस्तान, संतकबीरनगरThu, 21 Nov 2024 03:14 PM
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संतकबीरनगर, निज संवाददाता। संतकबीरनगर जिले में अवयस्क किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपी हौसिला उर्फ करीमन पर वादिनी की अवयस्क पुत्री को शादी का प्रलोभन देकर तथा बहला-फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है।

मामला जिले के बखिरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। आरोपी हौंसिला उर्फ करीमन पुत्र शिवकुमार ग्राम सजनापार थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर का रहने वाला है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल, सत्येन्द्र शुक्ल, सत्य प्रकाश गुप्ता व अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया है। उसका आरोप है कि उसके मायके के रहने वाले हौसिला उर्फ करीमन ने 16 जून 2024 को सुबह सात बजे मेरी 16 वर्षीय पुत्री का बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया। वादिनी तलाश करती रही, लेकिन बेटी नहीं मिली। पुलिस ने अपहरण का अभियोग पंजीकृत किया। विवेचना के पश्चात पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म तथा पाक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोत्तरी की। आरोपी का कथन है कि उसने पीड़िता से शादी की है और वह उसकी पत्नी है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल ने आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। उनका तर्क था कि शैक्षिक अभिलेख के अनुसार पीड़िता की उम्र 16 वर्ष चार माह 15 दिन है। एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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