किशोरी संग दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत अर्जी खारिज
Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर में 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी सोनू खां की जमानत अर्जी को एडीजे ने खारिज कर दिया। आरोपी पर किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप है। पीड़िता के पिता ने पुलिस में...
हिन्दुस्तान टीम, संतकबीरनगर। 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत अर्जी एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने खारिज कर दिया। आरोपी सोनू खां पर वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपहरण करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। प्रकरण में अपहरण का अज्ञात में अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान आरोपी सोनू खां निवासी बनारस का नाम प्रकाश में आया ।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल, अनिल कुमार सिंह, सत्येन्द्र शुक्ल व सत्य प्रकाश गुप्ता ने बताया कि मामला कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के एक गांव का है। प्रकरण में पीड़िता के पिता ने अभियोग पंजीकृत कराया है। उसका आरोप है कि उसकी पुत्री राजकीय बालिका विद्यालय खलीलाबाद में पढ़ती है। वह कक्षा नौ की छात्रा है तथा उसकी उम्र 14 वर्ष है। 16 नवम्बर 2024 को विद्यालय के लिए निकली। विद्यालय पर पता किया तो मालूम हुआ कि विद्यालय बंद है। पुत्री घर वापस नहीं आई । मेरी पुत्री को किसी व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया गया है। पुलिस ने अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया। विवेचना के दौरान सोनू खां पुत्र असलम खां ग्राम व थाना शिवपुर जनपद वाराणसी का नाम प्रकाश में आया । पुलिस ने दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोत्तरी किया । आरोपी सोनू खां के जमानत प्रार्थना पत्र का विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल ने विरोध किया। एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया।
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