Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़संभलSupreme Court Orders Ashraf Khan as Village Head in Mohammadpur Kashi Amidst Legal Dispute

गांव मोहम्मदपुर काशी के प्रधान पद पर अशरफ हुए अधिकृत

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अशरफ खान को ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर काशी का ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया है। हालांकि, अभी उन्हें वित्तीय अधिकार नहीं सौंपे गए हैं। मामले में हाईकोर्ट का आदेश आना बाकी है,...

Newswrap हिन्दुस्तान, संभलSat, 23 Nov 2024 10:57 PM
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी ने विकासखंड बनियाखेड़ा की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर काशी में ग्राम प्रधान के पद पर प्रत्याशी रहे अशरफ खान को ग्राम प्रधान के रूप में अधिकृत किया है। हालांकि अभी ग्राम पंचायत के वित्तीय अधिकार नहीं सौंपे गए हैं। अभी मामले में हाईकोर्ट का आदेश आना शेष है। हाईकोर्ट के आदेश आने तक जिलाधिकारी का यह आदेश प्रभावी रहेगा। विकासखंड बनियाखेड़ा की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर काशी में वर्ष 2021 में हुए चुनाव में प्रधान पद के लिए गांव की महिला कहकशा समेत अशरफ खान व जाकिर ने दावेदारी की थी। मतगणना के बाद कहकशा चार मतों से अशरफ को हराकर विजयी घोषित की गई थीं। दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी अशरफ खान ने मतगणना में गड़बड़ी होने तथा अपनी जीत का दावा करते हुए न्यायालय में याचिका दायर कर पुर्नमतगणना कराए जाने की मांग की थी। न्यायालय ने ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर काशी के प्रधान पद की दोबारा मतगणना कराए जाने के आदेश जारी किए थे। 23 सितंबर को उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की बीच मतगणना कराई गई थी। जिसमें पिछले चुनाव में पराजित हुए प्रत्याशी अशरफ खान को 660 तथा पूर्व में विजयी रहीं प्रधान कहकशा को 657 मत मिले थे। पुर्न मतगणना के बाद अशरफ खान को तीन मतों से विजयी घोषित किया था। मतगणना के पहले ही प्रत्याशी कहकशा हाईकोर्ट चली गईं थी। प्रत्याशी कहकशा के हाईकोर्ट जाने की जानकारी मिलने पर अशरफ ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में तहसील चन्दौसी स्थित उप जिलाधिकारी न्यायालय में मतगणना कराई गई थी। मतगणना के परिणाम को सुरक्षित रखा गया था। अब डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रत्याशी अशरफ खान को ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर काशी का ग्राम प्रधान अधिकृत किया गया है। डीएम ने बताया कि पूर्व प्रधान कहकशा की ओर से हाईकोर्ट में अपील की गई है। हाईकोर्ट से आदेश आने तक अशरफ खान ग्राम प्रधान पद पर बने रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान ग्राम प्रधान अशरफ खान को वित्तीय अधिकार नहीं दिया गया है।

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