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आरटीई के तहत गरीब बच्चों का कॉन्वेंट स्कूलों में समय से होगा दाखिला

आरटीई के तहत गरीब बच्चों को कान्वेंट स्कूलों में समय से दाखिला मिल सकेगा। नए शैक्षिक सत्र के लिए आवेदन दिसंबर से शुरू होंगे। सत्यापन प्रक्रिया 20 से 23 दिसंबर तक चलेगी और लॉटरी के माध्यम से स्कूल...

Newswrap हिन्दुस्तान, संभलTue, 22 Oct 2024 01:05 AM
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आरटीई के तहत गरीब बच्चों को कान्वेंट स्कूलों में समय से दाखिला मिल सकेगा। इसके लिए नए शैक्षिक सत्र के लिए दिसंबर से ही बच्चों के प्रवेश के लिए आवेदन तथा विभाग की ओर से सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले यह प्रक्रिया जून तक पूरी होने के कारण अगस्त तक बच्चों का दाखिला हो पाता था। अबकी बार शासन ने बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए आरटीई की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की योजना तैयार की है। इसको लेकर शासन स्तर से लगातार की जा रहीं वीसी में भी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। शैक्षिक सत्र 2025-26 में बच्चों का पढ़ाई न पिछड़े, इसके लिए शासन का प्रयास है कि समय से पहले ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले कराए जाने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से ऑनलाइन आवेदन लेने तथा चयन की कार्रवाई पूरी करने का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत पहले चरण में 1 दिसंबर से 19 दिसबंर तक आवेदन लिए जाएंगे। 20 से 23 दिसंबर तक सत्यापन का काम पूरा करना होगा। 24 दिसंबर को लॉटरी के माध्यम से स्कूलों का आवंटन और 27 दिसंबर को विद्यालयों की सूची जारी की जाएगी। दूसरा चरण के आवेदन जनवरी में 1 से 19 तक, 20 से 23 जनवरी तक सत्यापन, 24 को लॉटरी के माध्यम से स्कूलों का आवंटन तथा 27 जनवरी को आवंटित विद्यालयों की सूची जारी की जाएगी। वहीं तीसरे चरण के लिए 1 फरवरी से 19 तक ऑनलाइन आवेदन लेने, 20 से 23 तक आवेदनों का सत्यापन, 24 को लॉटरी से स्कूलों का आवंटन और 27 को स्कूलों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। वहीं चौथे चरण में एक से 19 मार्च तक आवेदन, 20 से 23 तक सत्यापन, 24 को लॉटरी से स्कूलों का आवंटन तथा 27 मार्च को आवंटित किए गए स्कूलों की सूची जारी की जाएगी। शासन की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक आरटीई के तहत समय से प्रक्रिया पूरी करते हुए 31 मार्च तक आवंटित स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराए जाने के निर्देश दिए हैं।

यह है शिक्षा का अधिकार अधिनियम

बहजोई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शासन की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में प्री-प्राइमरी व कक्षा एक में दाखिला कराए जाने की व्यवस्था है। प्री-प्राइमरी से कक्षा आठ तक बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्च बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से होता है। इसके तहत प्रत्येक विद्यालय में 25 प्रतिशत सीट आरक्षित होती हैं। इसमें प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऑनलाइन फार्म भरने में कठिनाई होने पर ऑफलाइन फार्म भरने की व्यवस्था भी है।

वर्जन-

आरटीई के तहत दिसंबर माह से ही आवेदन लेने व सत्यापन समेत अन्य प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश मिले हैं। इसको लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। पहले चरण के लिए दिसंबर से ही आरटीई के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी।

अलका शर्मा, बीएसए, संभल।

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