इलाज में लापरवाही पर नोएडा के एक अस्पताल पर सात लाख का जुर्माना
नोएडा के एक अस्पताल पर संभल जिला उपभोक्ता आयोग ने इलाज में लापरवाही के कारण 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रमोद कुमार शर्मा की सर्जरी में गलतियों के कारण सेप्टिक संक्रमण हुआ, जिससे उनकी मौत हो...
इलाज में लापरवाही पर नोएडा के एक अस्पताल पर संभल जिला उपभोक्ता आयोग ने सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला संभल के पूर्व आपूर्ति निरीक्षक प्रमोद कुमार शर्मा से जुड़ा है, जिनकी गलत सर्जरी और इलाज में लापरवाही से हुई सेप्टिक संक्रमण के कारण मौत हो गई थी। संभल के कोट पूर्वी निवासी प्रमोद कुमार शर्मा सेवानिवृत्त आपूर्ति निरीक्षक थे। जनवरी 2019 में नोएडा में अपने बेटे से मिलने गए थे। 22 जनवरी को फुटपाथ पर गिरने से उनकी बाईं एड़ी की हड्डी टूट गई। उन्हें नोएडा के सेक्टर-50 स्थित के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने दो फरवरी 2019 को सर्जरी की। हालांकि, ऑपरेशन के दौरान एड़ी में डाली गई प्लेट्स ऊंची-नीची लगा दी। इससे संक्रमण (सेप्टिक) फैल गया। मरीज की स्थिति बिगड़ती गई और डेढ़ साल तक इलाज चलता रहा, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः एक अन्य अस्पताल ने बताया कि सर्जरी में गंभीर त्रुटि हुई थी। अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से प्रमोद कुमार की पत्नी सरोज शर्मा ने जिला उपभोक्ता आयोग, संभल में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने दस्तावेजों की समीक्षा के बाद अस्पताल और डॉक्टर को लापरवाही का दोषी माना। आयोग ने आदेश दिया कि अस्पताल और डॉक्टर मृतक की पत्नी को सात लाख रुपये की क्षतिपूर्ति, सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज और 5,000 रुपये वाद व्यय के रूप में दो महीने के भीतर अदा करें। यदि तय समय पर धनराशि नहीं दी गई, तो ब्याज की दर बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी जाएगी।
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