बेटी व उसके प्रेमी की हत्या में आरोपी को आजीवन कारावास
गुन्नौर के एक मोहल्ले में 2017 में हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। मृतक का शव पड़ोसी के घर में उसकी बेटी के साथ मिला था। आरोपी दंपति के खिलाफ...
थाना गुन्नौर के एक मोहल्ला निवासी युवक की वर्ष 2017 में हत्या कर दी गई थी। उसका शव पड़ोस के एक घर में उसकी बेटी के साथ बरामद किया गया था। युवक के पिता ने आरोपी दंपति के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसकी सुनवाई यहां जिला न्यायालय में हो रही थी। सोमवार को न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और अर्थदंड से दंडित किया है। थाना व कस्बा गुन्नौर के मोहल्ला टंकी निवासी अफीमी उर्फ इस्लाम ने थाने में 10 जुलाई 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका बेटा सलमान 9 जुलाई की शाम की चार बजे से दिखाई नहीं दिया था। अगले दिन सुबह नौ बजे इस्लाम को जानकारी हुई कि वह मोहल्ले के ही अच्छन के घर में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। साथ ही पास में आरोपी की बेटी का भी शव पड़ा हुआ है। इस्लाम ने बताया कि किसी समय उसका बेटा सलमान पड़ोसी की बेटी से मिलने गया हो। इसीलिए अच्छन व उसकी पत्नी नसरीन ने हत्या कर दी। आरोपी के बेटी के गले में फंदा पड़ा हुआ था, जबकि सलमान का सिर धड़ से अलग था। उसने इसके बाद थाने में दंपति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना में नसरीन का नाम निकाल दिया गया। मुकदमे की सुनवाई जिला न्यायालय स्थित जिला जज की अदालत में हो रही थी। जिला जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी अच्छन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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