प्रस्तावित भूमि से अलग पंचायत घर निर्माण पर ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज
ग्राम पंचायत मेहुआ हसनगंज में पंचायत घर के निर्माण में भृष्टाचार के आरोप लगे हैं। जांच में 1309562 रुपये की सरकारी धनराशि के दुरुपयोग का मामला सामने आया, जिसके बाद ग्राम प्रधान रामवती के वित्तीय...
विकासखंड गुन्नौर की ग्राम पंचायत मेहुआ हसनगंज में प्रस्तावित भूमि से अलग पंचायत घर का निर्माण कराए जाने पर डीएम ने जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए हैं। मामले में अंतिम जांच के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि ब्लॉक गुन्नौर की ग्राम पंचायत मेहुआ हसनगंज के ग्रामीणों की ओर से शिकायत की गई थी कि ग्राम प्रधान की ओर से प्रस्तावित भूमि से अलग भूमि पर पंचायत घर का निर्माण कराया जा रहा है। शिकायत के बाद मामले की जांच डीपीआरओ को दी गई थी। जांच में सामने आया कि पंचायत भवन निर्माण को प्रस्तावित भूमि पर निर्माण न कराकर दूसरी भूमि पर निर्माण कराते हुए 1309562 रुपये की सरकारी धनराशि का दुरपयोग पाया गया। इस पर ग्राम प्रधान व सचिव को नोटिस जारी कर जबाव मांगा गया था। संतुष्टीपूर्ण जबाव न मिलने तथा जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर ग्राम प्रधान रामवती के वित्तीय अधिकार सीज करते हुए अंतिम जांच के लिए सीवीओ व एक्सईएन जलनिगम शहरी को जांच अधिकारी नामित किया गया है। वहीं दूसरे मामले में विकासखंड असमोली की ग्राम पंचायत बिलालपत के ग्राम प्रधान की ओर से वित्तीय अनियमितताएं बरते जाने की शिकायत पर जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि ग्राम प्रधान व सचिव की ओर से स्वच्छ भारत मिशन फेज दो के तहत व्यक्तिगत शौचलयों के निर्माण में अनियमितताएं बरती गई हैं। जांच में 60 हजार रुपये की सरकारी धनराशि के दुरपयोग का मामला सामने आया। इस पर ग्राम प्रधान अफसाना के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाते हुए उप निदेशक कृषि को मामले की अंतिम जांच को नामित किया गया है।
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