Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़संभलCourt Sentences Two to Life Imprisonment for Gang Rape of 9th Grade Student

कक्षा नौ की छात्रा से गैंगरेप में दो दोषियों को उम्रकैद

मुरादाबाद की पॉक्सो कोर्ट ने कक्षा नौ की छात्रा से सात साल पहले चन्दौसी में हुए गैंगरेप के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषियों पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।...

Newswrap हिन्दुस्तान, संभलFri, 11 Oct 2024 12:59 AM
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कक्षा नौ की छात्रा से गैंगरेप में दो दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई हैं। सात साल पहले चन्दौसी में दुष्कर्म की घटना हुई थी। गुरुवार को मुरादाबाद की पॉक्सो कोर्ट-तीन रघुवर सिंह ने यह फैसला सुनाया। दोषियों पर अदालत ने 60-60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। छात्रा से गैंगरेप का मामला 2017 का है। संभल के चन्दौसी कोतवाली में नाबालिग से दो दोस्तों ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता की ओर से 9 जून 2017 को कोतवाली में दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के मुताबिक दो दोस्त कैथल गेट निवासी अरुण व बहजोई के राजपुर का सोनू घटना की रात छात्रा को बहाने से अपने साथ ले गए थे। दोनों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। 10 जून को पुलिस ने अरुण और सोनू को गिरफ्तार कर उनसे अगवा छात्रा को बरामद कर लिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया।

केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट-3 की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर व भूकन सिंह ने बताया कि केस में अभियोजन की ओर से आठ गवाह प्रस्तुत किए। अदालत में पीड़िता व पिता के अलावा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान हुए। बयान में घटना की पुष्टि के बाद अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया। विशेष लोक अभियोजक के अनुसार दोनों को अपहरण व गैंगरेप में उम्रकैद की सजा व साठ-साठ हजार का जुर्माना  लगाया  है।

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