संभल हिंसा में 15 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
Sambhal News - संभल हिंसा के मामले में गुरुवार को 41 आरोपियों की जमानत अर्जी में से 15 पर सुनवाई की गई, सभी को खारिज कर दिया गया। शेष 26 जमानत अर्जियों पर सुनवाई चार से सात फरवरी के बीच होगी। 24 नवंबर को हुई हिंसा...
संभल हिंसा में गुरुवार को दी गई 41 आरोपियों की जमानत अर्जी में से कोर्ट ने 15 पर सुनवाई की और सभी को खारिज कर दिया। शेष जमानत अर्जियों पर सुनवाई के लिए चार फरवरी से सात फरवरी की तारीख तय की गई है। सुनवाई के दौरान न्यायालय परिसर में गहमा गहमी का माहौल रहा। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को बवाल हुई था। जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि काफी संख्या में पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मी घायल हुए थे। बाद में पुलिस विभिन्न माध्यमों से चिहिंत कर करीब 73 से अधिक आरोपियों को जेल भेज चुकी है। इनमें 41 आरोपियों के अधिवक्ताओं ने जमानत की अर्जी न्यायालय में लगाई थी। गुरुवार को 15 आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। जिसमें संभल थाना क्षेत्र के आरोपी मोहम्मद गुलफाम, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अली, शारिक, नईम, आमिर, समीर, याकूब,तहजीब, सजुददीन उर्फ सज्जू, मोहम्मद रिहान, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद शादाब तथा थाना नखासा की रूकैया, फरजाना की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि सुनवाई की बाद सभी 15 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। जबकि शेष 26 आरोपियों की जमानत अर्जी पर 4 से 7 फरवरी के बीच सुनवाई होगी। संभल हिंसा में जमानत अर्जी पर सुनवाई के चलते जिला न्यायालय परिसर में पूरे दिन गहमा गहमा का माहौल रहा। सुनवाई के दौरान न्यायालय के मुख्य गेट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
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