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न्यायालय के आदेश पर पालिका की संपत्ति से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू

शहर के मोहल्ला शेर खां सराय में कुछ लोगों ने पालिका की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया था। न्यायालय के आदेश के बाद, पालिका को संपत्ति खाली कराने और क्षतिपूर्ति राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। नगर...

Newswrap हिन्दुस्तान, संभलSun, 24 Nov 2024 01:25 AM
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शहर के मोहल्ला शेर खां सराय में तहसील रोड पर अतीकुर्रहमान, मुजीबुर्रहमान और लुतफुर्रहमान द्वारा पालिका की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिसे न्यायालय के आदेश के बाद तत्काल खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय ने पालिका को यह आदेश दिया है कि वे कब्जे में आई संपत्ति को खाली कराकर नगर पालिका के खाते में क्षतिपूर्ति की राशि जमा कराए। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉ. मणिभूषण तिवारी ने शुक्रवार को मौके का निरीक्षण किया और अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही। वहीं देर शाम एसडीएम वंदना मिश्रा ने नगर पालिका में बैठक संपत्ति रजिस्टर से संपत्तियों का मिलान किया। यह भी देखा गया कि पालिका के पास कितनी संपत्ति हैं। इसमें कितनी सरकारी और गैर सरकारी है। कितनी संपत्ति तहसील के रिकॉर्ड में दर्ज है और कितनी संपत्तियों पर पालिका काबिज है। ईओ डा. तिवारी ने बताया कि जल्द पालिका की संपत्ति पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाएगा। और तहसील रिकॉर्ड में दर्ज पालिका की जो संपत्ति दर्ज नहीं है उसे संपत्ति रजिस्टर में दर्ज कराया जाएगा। इस दौरान पालिका कर्मचारी भी मौजूद रहे।

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