मंदबुद्धि किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को 12 वर्ष की सजा
Sambhal News - - न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सुनाई सजा थाना बहजोई के एक गांव के वर्ष 2020 के मामले में मंदबुद्धि किशोरी के सा

थाना बहजोई के एक गांव में मंदबुद्धि किशोरी के साथ छेड़छाड़ के दोषी को 12 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी आदित्य कुमार सिंह के अनुसार, बहजोई के एक गांव में 26 सितंबर 2020 की शाम 4.30 बजे 14 वर्षीय मंदबुद्धि बेटी जंगल में शौच को गई थी। उसी समय गांव के चंद्रकेश उर्फ चौखे भी वहां पहुंच गया। किशोरी को अकेला आता देख उसने उसको गलत नियत से पकड़ लिया और छेड़छाड़ की। किशोरी के शोर मचाने पर उसकी दो भतीजी जो गोबर लेकर जा रही थी, मौके पर पहुंच गई।
जिससे आरोपी किशोरी छोड़ धमकी देता हुआ वहां से भाग गया था। किशोरी के पिता ने आरोपी के खिलाफ थाना बहजोई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई। महिला छेड़छाड़ में एक वर्ष का कारावास चन्दौसी। थाना बहजोई एक गांव में महिला ने वर्ष 2010 में गांव के ही एक युवक के खिलाफ छेड़छाड किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुनवाई के बाद आरोपी को कोर्ट ने एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। थाना बहजोई के एक गांव निवासी महिला ने 20 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके अनुसार महिला दोपहर तीन बजे अपने घर से निकलकर पड़ोस में जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में गांव ही एक युवक मिला। जिसने महिला को अकेला देख बुरी नियत से दबोच लिया। महिला के शोर मचाने पर देवर,जेठानी आदि आ गए। जिन्हें देखकर आरोपी वहां से भाग गया। महिला ने आरोपी के खिलाफ थाना बहजोई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई सिविल जज जूनियर डिवीजन, न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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