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हत्या की कोशिश में आरोपी को डेढ़ वर्ष की सजा

Sambhal News - बनियाठेर थाना में हत्या की कोशिश के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अतीक उर्फ लंबू को डेढ़ वर्ष की सजा और 5000 रुपये का अर्थदंड दिया है। यह मामला 2013 में दर्ज किया गया था। न्यायालय ने दोनों...

Newswrap हिन्दुस्तान, संभलFri, 3 Jan 2025 12:53 AM
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थाना बनियाठेर में हत्या की कोशिश के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी को डेढ़ वर्ष की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मुरादाबाद के थाना बिलारी के गांव थावंला निवासी अतीक उर्फ लंबू के खिलाफ थाना बनियाठेर में वर्ष 2013 में हत्या की कोशिश किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसकी सुनवाई यहां जिला न्यायालय स्थित अपर एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हो रही थी। जिला जल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को सजा सुनाई तथा अर्थदंड से दंडित किया है।

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