सपा सांसद बर्क पर केस से बरसे अखिलेश, कहा- जो संभल में नहीं थे उन पर भी हो गया मुकदमा
संभल में शाही जामा मस्जिद पर सर्वे को लेकर हुए बवाल में समाजावादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होने से सपा प्रमुख अखिलेश यादव भड़क गए हैं।
संभल में शाही जामा मस्जिद पर सर्वे को लेकर हुए बवाल में समाजावादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होने से सपा प्रमुख अखिलेश यादव भड़क गए हैं। अखिलेश ने कहा कि जब सांसद जिया उर रहमान घटना के समय संभल में ही नहीं थे तो उनके खिलाफ मामला क्यों दर्ज किया गया? अखिलेश ने पूरे बवाल के लिए एक बार फिर यूपी की योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश ने कहा कि यह कराया गया दंगा है। सरकार ने कराया है। सरकार ने जो बेईमानी कराई है, वोट लूटा है, धांधली की गई, वो न पकड़ी जाए, इसलिए संभल में घटना कराई गई है।
अखिलेश ने संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि 19 नवंबर की सुबह कोर्ट में याचिका दायर की गई। उसी दिन बिना दूसरे पक्ष को सुने ही सर्वे का आदेश दे दिया गया। प्रशासन ने भी आदेश ठीक से पढ़ा नहीं और दो घंटे बाद ही टीम लेकर सर्वे करने मस्जिद पर पहुंच गए।
अखिलेश ने कहा कि जामा मस्जिद का पहली बार सर्वेक्षण हुआ तो लोगों ने सहयोग किया और उस समय अधिकारियों ने कहा था कि सर्वे का पूरा हो चुका है। उन्होंने सवाल किया कि दूसरी बार सर्वे का आदेश किसने दिया? उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जुमे के दिन बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि लोग नमाज न अदा कर सकें फिर भी लोगों ने संयम बरता है।
अखिलेश ने दावा किया कि नौ विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में वोट की लूट की गई और मुस्लिम समुदाय के लोगों को मतदान नहीं करने दिया गया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के लोग पहले अन्याय करते हैं और यदि कोई अन्याय का विरोध करता है तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं।
सपा सांसद बर्क, पार्टी विधायक के बेटे पर समेत कई पर मुकदमे
संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के क्षेत्रीय सांसद जियाउर्रहमान बर्क और संभल सदर सीट से सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में अब तक कुल सात मुकदमे दर्ज करके 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता में बताया कि हिंसा में घायल हुए दारोगा दीपक राठी ने 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है जिनमें बर्क और इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को नामजद किया गया है। उन्होंने बताया,''मुकदमे में इनपर आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने भीड़ को भड़काकर बलवे का रूप दिया।''
पुलिस अधीक्षक ने बताया,''बर्क को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 168 के तहत कोतवाली थाना पुलिस द्वारा पहले नोटिस दिया गया था। उन्होंने पहले भी भड़काऊ भाषण दिए थे। उनसे कहा गया था कि आप इस तरह के भाषण न दें लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत बयान के साथ लोगों को उकसाने का प्रयास किया। इसी का नतीजा था कि कल एकाएक आठ बजकर 45 मिनट पर लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया।''
इस सवाल पर कि बर्क रविवार को हिंसा के वक्त तो बेंगलुरु में थे, ऐसे में क्या हिंसा में उनका नाम आया है या पूर्व में दिए गए बयान पर उनके खिलाफ मुकदमा हुआ है, विश्नोई ने कहा, ''किसी व्यक्ति का किसी भी जगह पर होने से कोई उद्देश्य नहीं होता। उनके द्वारा दिए गए पहले के जो बयान थे, उसी आधार पर बीएनएसएस की धारा 168 का नोटिस तामील कराया गया। उनके पिता ममलूकुर रहमान बर्क को 10 लाख रुपए के मचलके से पाबंद भी कराया गया था। इस तरीके के लोगों के द्वारा बार-बार समय-समय पर बयानबाजी की जा रही थी और लोगों को भड़काया जा रहा था।''