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जिले में 19 अप्रैल तक धारा 163 लागू

Saharanpur News - सहारनपुर के डीएम मनीष बंसल ने आगामी त्योहारों और बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर 19 अप्रैल तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। इस आदेश के तहत चार या चार से अधिक लोग सार्वजनिक स्थलों...

Newswrap हिन्दुस्तान, सहारनपुरSat, 22 Feb 2025 11:40 PM
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जिले में 19 अप्रैल तक धारा 163 लागू

सहारनपुर डीएम मनीष बंसल द्वारा आगामी त्योहारों और बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर 19 अप्रैल तक जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। आने वाले त्योहार होली, ईद-उल-फितर, राम-नवमी, महावीर जयन्ती, मेला बाला सुन्दरी, डॉ भीमराव आंबेडकर का जन्म दिवस, गुड फ्राई डे, जमात-उल-विदा, चेटी चन्द, महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुहय जयंती आदि व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा 2025 और विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं एवं चयन व प्रवेश परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया हैं। अब 19 अप्रैल तक सार्वजनिक स्थल पर चार या चार से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना जुलूस प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नही होंगे और ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे।

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