सांसद इमरान मसूद समेत 10 अभियुक्तों के खिलाफ चार्ज फ्रेज
Saharanpur News - बिना अनुमति के सभा बुलाने और कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के मामले में सांसद इमरान मसूद समेत 10 अभियुक्तों पर अदालत ने आरोप तय किए। सभी के खिलाफ ट्रायल शुरू करने के आदेश दिए गए हैं।
बिना अनुमति के अपने आवास पर सभा बुलाने और कोराना नियमों का उल्लंघन करने के मामले में सांसद इमरान मसूद पर अदालत ने शिकंजा कस दिया है। सांसद और पूर्व विधायक समेत 10 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जफ्रेम किया गया है। अदालत ने सभी आरोपों को मानते हुए ट्रायल शुरू करने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह के मुताबिक, 10 जनवरी 2022 में सांसद इमरान मसूद ने अपने घर पर एक सभा बुलाई थी। कोरोना महामारी होने के बावजूद आवास पर भीड़ एकत्र हुई थी। जिस कारण इमरान मसूद और उनके साथी पूर्व विधायक मसूद अख्तर, शादान मसूद, उमेश त्यागी, गुलफाम अंसारी, सुखविंद्र शर्मा, चौधरी इरशाद, विवेकांत, ओमपाल सिंह, जबल सिंह के खिलाफ थाना कुतुबशेर में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 269, 270, 188, 171एच और महामारी अधिनियम 1997 की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने बताया कि इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय प्रियंका वर्मा की अदालत में चल रही है। शनिवार को सांसद इमरान मसूद समेत सभी अभियुक्त अदालत में पेश हुए। जहां पर सभी अभियुक्तों के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया गया। अदालत ने चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया को पूरा कर अब इस मामले में विचारण के आदेश दिए हैं।
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