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माता-पिता सहित दो बेटों को आजीवन कारावास

Saharanpur News - नकुड़ के भूरा हत्याकांड में माता-पिता और उनके दो बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में 2015 में गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके अलावा, गैंगस्टर आजम को चार वर्ष...

Newswrap हिन्दुस्तान, सहारनपुरFri, 21 Feb 2025 12:19 AM
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माता-पिता सहित दो बेटों को आजीवन कारावास

नकुड़ के भूरा हत्याकांड के मामले में अदालत ने माता-पिता और उनके दो बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 32-32 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज चौहान ने बताया कि 25 फरवरी 2015 को नसीम निवासी मोहल्ला धोबीयान गली बंजारान निवासी कोतवाली नकुड़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नसीम ने बताया था कि सावेज, प्रवेज पुत्र शमीम, नूरी पत्नी शमीम और शमीम निवासी मोहल्ला धोबीयान ने उनके घर में लाठी-डंडे और तमंचा लेकर घुस गए थे। दोषियों ने मारपीट करते हुए जमकर हंगामा किया था। उसके भाई भूरा के साथ गाली-गलौच करते हुए गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी, जबकि बीच-बचाव कराने आए दूसरा भाई गंभीर घायल हुआ था। मामला अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या नौ संजय कुमार की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन पर 32-32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मामले में पुलिस की ओर से भी सशक्त पैरवी की गई है।

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गैंगस्टर के दोषी को चार वर्ष का कारावास

सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह ने बताया कि कोतवाली देवबंद में आजम निवासी गुर्जरवाड़ा के खिलाफ गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आजम पर अपराधिक घटनाओं से संबंधित कई मामले दर्ज हैं। आजम का खौफ इतना था कि उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था और न ही रिपोर्ट दर्ज कराता था। पुलिस की ओर से गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या पांच ने दोषी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

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