पत्नी के हत्यारोपी को आजीवन कारावास
देवबंद में एक पति को पत्नी की हत्या के आरोप में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 16 दिसंबर 2017 को संजय ने अपनी पत्नी अंजली पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अदालत ने...
देवबंद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवबंद की अदालत में पत्नी के हत्या के आरोप सिद्ध होने पर आरोपी पति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि सात वर्ष पूर्व 16 दिसंबर 2017 को तल्हेडी खुर्द निवासी संजय ने अपनी पत्नी अंजली के साथ मारपीट कर जान से मारने की नियत से मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। जिसकी उपचार के दौरान पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई थी। मृतका के पिता की तहरीर पर आईपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनित कुमार वासवानी की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त संजय को दोषी ठहराते हुए शनिवार को पत्नी की हत्या के आरोप में संजय को आजीवन कारवास की सजा और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।