Hindi NewsUttar-pradesh NewsSaharanpur NewsHusband killing wife for dowry imprisoned for life

दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्र कैद

Saharanpur News - दहेज के लिए पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले पति को एडीजे (प्रथम) सुरेश चंद्र भारती की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार...

Newswrap हिन्दुस्तान, सहारनपुरThu, 25 March 2021 03:40 AM
share Share
Follow Us on

दहेज के लिए पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले पति को एडीजे (प्रथम) सुरेश चंद्र भारती की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं सबूतों के अभाव में सास, ससुर और देवर को अदालत ने बरी कर दिया है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना बिहारीगढ़ के कुरड़ीखेड़ी के मोहसिन ने बताया गया था कि 2017 में उसकी बहन शबनम की शादी थाना फतेहपुर के कमालपुर निवासी परवेज के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल के लोग उसकी बहन को प्रताडित करने लगे थे। ससुराल के लोग मोटरसाईकिल व 50 हजार रुपये की डिमांड कर रहे थे। अप्रैल 2018 में बहन को मारपीट कर घर से निकाल दिया। शबनम मायके आ गई। 15 दिन बाद उसका देवर शावेज लेने आया और कहने लगा आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद शबनम को ससुराल भेज दिया गया। एक दिन बाद ही शबनम ने फोन कर बताया कि उसके ससुराल के लोग दहेज के लिए मारपीट कर रहे हैं। इसके बाद देवर सावेज का फोन आया कि उसकी बहन की मृत्यु हो गई। मामले की सूचना थाना फतेहपुर पुलिस को दी गई और शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

एडीजीसी मेघराज सिंह चौहान ने बताया कि अदालत में मुकदमे की मजबूत पैरवी की गई। बुधवार को एडीजे प्रथम सुरेश चंद्र भारती की अदालत ने शबनम की हत्या मे पति परवेज को आजीवन कारावास की सुनाई। वहीं सबूतों के अभाव में सास ससुर व देवर को दोषमुक्त कर दिया।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें