दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्र कैद
दहेज के लिए पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले पति को एडीजे (प्रथम) सुरेश चंद्र भारती की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार...
दहेज के लिए पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले पति को एडीजे (प्रथम) सुरेश चंद्र भारती की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं सबूतों के अभाव में सास, ससुर और देवर को अदालत ने बरी कर दिया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना बिहारीगढ़ के कुरड़ीखेड़ी के मोहसिन ने बताया गया था कि 2017 में उसकी बहन शबनम की शादी थाना फतेहपुर के कमालपुर निवासी परवेज के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल के लोग उसकी बहन को प्रताडित करने लगे थे। ससुराल के लोग मोटरसाईकिल व 50 हजार रुपये की डिमांड कर रहे थे। अप्रैल 2018 में बहन को मारपीट कर घर से निकाल दिया। शबनम मायके आ गई। 15 दिन बाद उसका देवर शावेज लेने आया और कहने लगा आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद शबनम को ससुराल भेज दिया गया। एक दिन बाद ही शबनम ने फोन कर बताया कि उसके ससुराल के लोग दहेज के लिए मारपीट कर रहे हैं। इसके बाद देवर सावेज का फोन आया कि उसकी बहन की मृत्यु हो गई। मामले की सूचना थाना फतेहपुर पुलिस को दी गई और शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
एडीजीसी मेघराज सिंह चौहान ने बताया कि अदालत में मुकदमे की मजबूत पैरवी की गई। बुधवार को एडीजे प्रथम सुरेश चंद्र भारती की अदालत ने शबनम की हत्या मे पति परवेज को आजीवन कारावास की सुनाई। वहीं सबूतों के अभाव में सास ससुर व देवर को दोषमुक्त कर दिया।
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