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शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू बेचने वाले सात विक्रेताओं पर जुर्माना

शनिवार को नानौता ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू बेचने वाले सात विक्रेताओं पर कोटपा अधिनियम-2003 के तहत जुर्माना लगाया। टीम ने विक्रेताओं को...

Newswrap हिन्दुस्तान, सहारनपुरSat, 16 Nov 2024 10:50 PM
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शनिवार को नानौता ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं शिक्षण संस्थानों के आस-पास तंबाकू पदार्थ बेचने वाले सात लोगों पर कोटपा अधिनियम-2003 के तहत जुर्माना लगाया। स्वास्थ्य विभाग की टीम शनिवार को नानौता ब्लॉक पहुंची सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू पदार्थों के विक्रय करने वाले विक्रेताओं को कोटपा अधिनियम के बारे में बताते हुए उनपर जुर्माना लगाया गया। साथ ही टीम द्वारा भविष्य में फिर से स्वास्थ्य केंद्र व शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू पदार्थ ना बेचने की हिदायत दी गई। कार्रवाई के दौरान जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के सलाहकार मुदस्सर अली, अंकुर शर्मा, एसएचओ सचिन पुनिया, एसआई रोहतास सिंह, कांस्टेबल अनुज सहरावत, जीशान खान, नासिर खान, आदि मौजूद रहे।

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