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गोबर पर उछल कूद कर रहा था मुर्गा, पड़ोसी ने उतारा मौत के घाट, हत्या का केस दर्ज कराने थाने पहुंचा युवक

  • कौशांबी में पड़ोसी ने युवक के मुर्गे की हत्या कर दी। मुर्गे का मालिक जब इसकी शिकायत लेकर पड़ोसी के घर गया तो उसने उलटा युवक को ही पीट दिया। फिर क्या था, मरे हुए मुर्गे को लेकर युवक चौकी पहुंचा और आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की तहरीर दी।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, कौशांबीSun, 17 Nov 2024 10:19 PM
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गोबर पर उछल कूद कर रहा था मुर्गा, पड़ोसी ने उतारा मौत के घाट, हत्या का केस दर्ज कराने थाने पहुंचा युवक

घर में पले हुए जीव-जंतु, जानवर से एक समय के बाद लोगों को उनसे अधिक लगाव हो जाता है। उन्हें छोड़ना तो दूर उनके बिना रहना भी गंवारा नहीं होता है। फिर वह चाहें कुत्ता हो या बिल्लक, कबूतर हो या फिर मुर्गा। ये जीव जन्तु जब अपने मालिक से बिछड़ जाते हैं तो उनके लिए वह खाना-पीना तक छोड़ देता है। ऐसा ही मामला यूपी के कौशांबी से सामने आया है। यहां एक युवक अपने मुर्गे के लिए चौकी तक पहुंच गया। दरअसल पड़ोसी ने युवक के मुर्गे की हत्या कर दी थी। मुर्गे का मालिक जब इसकी शिकायत लेकर पड़ोसी के घर गया तो उसने उलटा युवक को ही पीट दिया। फिर क्या था, मरे हुए मुर्गे को लेकर युवक चौकी पहुंचा और आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की तहरीर दी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मामला दो दिन पुराना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जवई गांव निवासी शिवलाल पुत्र भैयालाल मजदूर है। शुक्रवार सुबह उसका मुर्गा पड़ोसी के रखे गोबर पर उछल रहा था। आरोप है कि पड़ोसी ने ईंट से मुर्गा को मार दिया। इससे मुर्गे की मौत हो गई। जानकारी के बाद शिवलाल मौके पर पहुंचा। वह इसकी शिकायत करने पड़ोसी के घर पहुंचा तो आरोपी ने उसे गाली गलौज कर उसकी भी पिटाई कर दी। लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। उधर, मृत मुर्गे को लेकर युवक लोधौर चौकी पहुंचा। युवक आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहा था। चौकी प्रभारी अतुल रंजन तिवारी का कहना है कि तहरीर मिली है। दूसरे पक्ष को भी चौकी बुलाया गया है। जांच कर मामले में कार्रवाई की जाएगी।

जीव-जंतु की हत्या करना है कानूनी जुर्म

धारा 429 के तहत कोई भी पालतू जीव-जंतु जिसकी कीमत 50 रुपये से अधिक हो उसकी हत्या करना और उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करना कानूनी अपराध है। इसके तहत आरोपी को पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।

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