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अखिलेश यादव-असदुद्दीन ओवैसी को कोर्ट से राहत, ज्ञानवापी से जुड़े हेट स्‍पीच मामले में याचिका खारिज

  • अखिलेश यादव और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बुधवार को वाराणसी कोर्ट से राहत मिली है। ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाना में गंदगी और शिवलिंग की आकृति को लेकर दिए गए बयान को कोर्ट ने हेट स्‍पीच नहीं माना है।

Ajay Singh हिन्दुस्तान, वाराणसी। हिन्‍दुस्‍तानWed, 18 Sep 2024 01:43 PM
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Akhilesh Yadav and Asaduddin Owaisi hate speech case: समाजवादी पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बुधवार को वाराणसी कोर्ट से राहत मिली है। ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाना में गंदगी और शिवलिंग की आकृति को लेकर दिए गए बयान को कोर्ट ने हेट स्‍पीच नहीं माना है। एडीजे नवम की अदालत में बुधवार को इस मामले की सुनवाई थी।

इस मामले में दाखिल निगरानी अर्जी को अपर जिला जज-नवम विनोद कुमार सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया। बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। बता दें कि वादी हरिशंकर पांडेय की ओर से सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की आकृति पर बयानबाजी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के पदाधिकारियों पर केस दर्ज करने की मांग करते हुए लोअर कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी।

लोअर कोर्ट ने उक्त अर्जी को 14 फरवरी 2023 को खारिज कर दिया था। इसके बाद हरिशंकर पांडेय ने सेशन कोर्ट में लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ निगरानी याचिका दाखिल की थी। अब सेशन कोर्ट ने भी दोनों पक्षों को सुनने के बाद लोअर कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए निगरानी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिका को पोषणीय नहीं माना।

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